बैल व्यापारी से लूट में तीन को 10 साल की जेल

10 हजार रुपये जुर्माना की भी सजा सुनायी जुर्माना नहीं भरने पर छह माह की अतिरिक्त सजा घाटशिला : वर्ष 2014 में बहरागोड़ा के चिंगड़ा में बैल व्यावसायियों से 8 लाख 40 हजार रुपये लूट के तीन आरोपियों को बुधवार को घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 10 साल सश्रम कारावास […]

10 हजार रुपये जुर्माना की भी सजा सुनायी

जुर्माना नहीं भरने पर छह माह की अतिरिक्त सजा
घाटशिला : वर्ष 2014 में बहरागोड़ा के चिंगड़ा में बैल व्यावसायियों से 8 लाख 40 हजार रुपये लूट के तीन आरोपियों को बुधवार को घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 10 साल सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना की राशि नहीं भरने पर आरोपियों को छह माह की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी पड़ेगी. मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता मिथिलेश कुमार सिंह हैं. एपीपी संजय कुमार सिन्हा थे.
इस संबंध में चिंगड़ा के इशहाक खान के बयान पर थाना में मामला दर्ज हुआ था. दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि बैल व्यवसायी चिंगड़ा में बैल बेच कर राशि लेकर वापस लौट रहे थे. मोटर साइकिल पर सवार अज्ञात तीन अपराधियों ने उनकी वाहन कैंची मार कर रोका और मारपीट कर उनसे 8 लाख 40 हजार रुपये लूट कर फरार हो गये. इसी मामले में कोर्ट ने मो साजद अंसारी को पिछले दिनों बरी कर दिया था. बुधवार को इस मामले के तीन आरोपियों मो आजाद अंसारी, अब्दुल सल्लाम और करीम अंसारी को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनायी.

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