चोरी का आरोपी साक्ष्याभाव में बरी

घाटशिला : घाटशिला के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शत्रुंजय कुमार सिंह की अदालत में सोमवार को वर्ष 95 में मुसाबनी में बिजली का तार चोरी करने के आरोपी बाबू लाल सिंह को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. मामले में आरोपी की ओर से पैरवी अधिवक्ता आर प्रधान ने की. एपीपी संजय […]

घाटशिला : घाटशिला के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शत्रुंजय कुमार सिंह की अदालत में सोमवार को वर्ष 95 में मुसाबनी में बिजली का तार चोरी करने के आरोपी बाबू लाल सिंह को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. मामले में आरोपी की ओर से पैरवी अधिवक्ता आर प्रधान ने की. एपीपी संजय सिन्हा थे. इस संबंध में 6 नवंबर 1995 को मुसाबनी थाना में उपर बांधा के कर्ण चौधरी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >