पोटका : पोटका अंचल अंतर्गत मानपुर मौजा स्थित खाता नंबर 697, प्लॉट नंबर 2352/बी, रकवा-1.05 एकड़ जमीन को किये गये बंदोबस्ती खारिज करने की मांग को लेकर मानपुर टोला सिदाडीह के ग्रामीणों ने मंगलवार को अंचल कार्यालय में पारंपरिक हथियार से लैस हो करप्रदर्शन किया.
उप ग्रामसभा सिदाडीह के बैनर तले किये गये प्रदर्शन का नेतृत्व झामुमो के केंद्रीय सदस्य सह जिला पार्षद संजीव सरदार एवं प्रखंड अध्यक्ष सुधीर सोरेन ने किया. इस दौरान ग्रामीणों ने सीओ को एक ज्ञापन सौंपा. सौंपे गये ज्ञापन में कहा गया है कि सिदाडीह के बिक्रम मुमरू के दखल के जमीन को थाना नंबर 1352, खाता नंबर 697, प्लॉट नंबर 2352/बी, रकवा-1.05 एकड़ जमीन बंकिम रजक, कुंबर रजक, असित रजक एवं नुनाराम रजक के नाम बंदोबस्ती किया गया है, लेकिन किसी भी ग्रामसभा क्षेत्र के किसी खास प्लॉट के चौहद्दी के रैयतों को पहली प्राथमिकता बनती है.
बंदोबस्ती से संबंधित उपग्रामसभा सिदाडीह को अंचल कार्यालय पोटका से सन 1964 से अब तक किसी तरह का बंदोबस्ती से संबंधित पत्र प्राप्त नहीं हुआ है और न ही बिक्रम मुमरू या उनके पूर्वजों को कभी बंदोबस्ती से संबंधित पत्र प्राप्त हुआ है. बिना ग्रामसभा के अवैध बंदोबस्ती को सिदाडीह उप ग्रामसभा जांच कर खरीज करने की मांग करती है. पूर्वी सिंहभूम जिला पांचवी अनुसूचि के अंतर्गत आता है, जहां ग्रामसभा को विशेष अधिकार प्राप्त है.
आदिवासी परंपरा के स्वशासन व्यवस्था के तहत गांव में अवस्थित खास प्लॉट के जमीन को उस प्लॉट से सटे रैयतों को माथानी के रूप में खेती करने का अधिकार दिया जाता है. जिस प्लॉट के संबंध में बिक्रम मुमरू को नोटिस किया गया है, उस जमीन को बिक्रम मुमरू के पूर्वज काफी मेहनत कर बनाने के पश्चात वहीं से जीवन- यापन कर रहे हैं. उक्त जमीन को किसी भी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ बंदोबस्ती करना न्यायसंगत नहीं माना जा सकता है.
यह बंदोबस्ती बिचौलिया द्वारा किया गया है, जिसे खारिज किया जाये एवं उक्त जमीन में खेती करने का अधिकार बिक्रम मुमरू के परिजनों को दिया जाये एवं बंदोबस्ती किया जाये. इस दौरान झामुमो के शंकर मुंडा, गांव के लक्ष्मण मुमरू, उपग्रामप्रधान जीतेन मुमरू, रामदास मुमरू, मोहन मुमरू, विक्रम मुमरू, प्रकाश सोरेन, चुमपा मुमरू आदि शामिल थे.
