Jharkhand News: PDS दुकानों से नहीं मिले राशन, तो जानिए क्या है आपका हक

जन वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन कार्डधारियों को सस्ते दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है. राशन कार्डधारियों को इसके नियम भी जानना जरूरी है, ताकि खाद्यान्न उठाव में कोई परेशानी ना हो. वहीं, किसी तरह की गड़बड़ी या धोखाधड़ी होने पर शिकायत की भी व्यवस्था है.

Jharkhand News (दुमका) : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत दुमका जिला में राशन कार्डधारियों को जन वितरण प्रणाली (Public Distribution System) के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है. जिला के विभिन्न जनवितरण प्रणाली दुकानों के माध्यम से राशन कार्डधारियों के लिए खाद्यान्न उठाव की व्यवस्था की गयी है. इसके बावजूद अगर आप लाभुक हैं और आपको इसका लाभ नहीं मिल रहा है, तो इन नियमों को जानें, मिलेगा फायदा.

PHH (गुलाबी) और अन्त्योदय (पीला) कार्डधारियों को क्या मिलता है

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत आच्छादित PHH (गुलाबी) राशन कार्डधारियों को प्रति यूनिट 5 किलोग्राम अनाज (3 किलोग्राम चावल और 2 किलोग्राम गेहूं एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर से) और एक लीटर केरोसिन तेल पूरे माह के लिए निर्धारित दर पर दिया जाता है. वहीं, अन्त्योदय कार्डधारियों को प्रति यूनिट 21 किलोग्राम चावल एवं 14 किलोग्राम गेहूं प्रति किलोग्राम एक रुपये की दर से एवं एक किलोग्राम चीनी एवं नमक, एक लीटर केरोसिन तेल माह के लिए निर्धारित दर पर दिया जाता है.

PHH/अन्त्योदय कार्डधारियों को कोविड-19 महामारी काल में प्रत्येक माह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत प्रति कार्ड, प्रति यूनिट 5 किलोग्राम खाद्यान्न (3 किलोग्राम चावल और 2 किलोग्राम गेहूं) मुफ्त दिया जा रहा है. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत मुफ्त राशन मई 2021 से नवंबर 2021 तक दिया जायेगा.

Also Read: Jharkhand News: रिटायर्ड महिला टीचर से एक लाख की छिनतई, बेटी की सगाई की तैयारी के लिए बैंक से निकाले थे रुपये
हरा राशन कार्डधारियों को क्या मिलता है

झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत हरा राशन कार्डधारियों को प्रति कार्ड, प्रति यूनिट 5 किलोग्राम चावल और एक रुपया प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराया जाता है. लाभुक दोनों तरह के अनाज एक ही बार बायोमैट्रिक पहचान पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं. उन्हें अलग-अलग दिनों में खाद्यान्न उठाव करना होगा.

गड़बड़ी हो रही है, तो दें सूचना

जिला आपूर्ति पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि जनवितरण प्रणाली दुकानों में खाद्यान्न उठाव में किसी तरह की गड़बड़ी या धोखाधड़ी हो रही है, तो इसकी सूचना दी जा सकती है. कोई भी व्यक्ति लिखित या ईमेल dsodumka@gmail.com के माध्यम से शिकायत जिला आपूर्ति कार्यालय में कर सकता है. जांच के बाद शिकायत सही पाये जाने पर संबंधित डीलर या अन्य पर उचित कार्रवाई की जायेगी.

Posted By : Samir Ranjan.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >