परमिट की शर्तों का हर हाल में हो पालन, बस का नाम-नंबर छपा टिकट देना होगा

डीटीओ ने बकाया टैक्स व टिकट को लेकर बस मालिकों के साथ बैठक में नियमों के पालन को लेकर कई निर्देश दिए.

दुमका. जिले में बस मालिकों द्वारा परमिट की शर्तों की धज्जियां उड़ाये जाने की मिल रही शिकायत के बाद जिला परिवहन पदाधिकारी जयप्रकाश करमाली ने बस मालिकों के साथ शुक्रवार को अहम बैठक की. इसमें यात्रियों को परमिट की शर्तों के अनुरूप न केवल सेवाएं बल्कि यात्रियों को सही टिकट देने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि प्रत्येक बस में बस का नाम-नंबर, संवाहक का नाम मुद्रित कराने, प्रस्थान व गंतव्य स्थल व वाजिब किराया साफ-साफ लिखे जाने को कहा. बस मालिकों को निर्देश दिया गया है कि अभी यात्रियाें को जो टिकट दिया जा रहा है, उसमें सुधार कर लें. एक सप्ताह के बाद अगर सही टिकट छपवाकर दिया जाना आरंभ नहीं किया गया, तो कार्रवाई की जाएगी. डीटीओ ने बस मालिकों को बताया कि लगातार शिकायत मिल रही है कि टिकट पर सही जानकारी अंकित नहीं है. न तो कंडक्टर का नाम रहता है और न ही बस का नंबर. इतना ही नहीं बस कहां से कहां जाएगी, यह भी लिखा नहीं जाता है. कहा कि बस में मालिक का कंडक्टर के साथ नंबर और आने-जाने की जगह स्पष्ट होनी चाहिए. टिकट को अपडेट करने के लिए सात दिन का समय दिया जा रहा है. इसके बाद भी सुधार नहीं हुआ तो एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी. कहा कि अगर बस में किसी तरह की अनहोनी होती है तो टिकट में अंकित मोबाइल नंबर और कंडक्टर के नाम की वजह से यात्री को हर संभव मदद देने में मदद मिलेगी. डीटीओ ने कहा कि अभी भी बहुत से लोग हैं जिन पर सालों से कर बकाया है. कई बार चेतावनी देने के बाद भी अभी तक कर जमा नहीं किया है. 22 तारीख तक हर हाल में बकाया जमा कर दें. ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. बैठक में सुरेश साह, मनोज सिंह, मृणाल झा आदि मौजूद थे.

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By Prabhat Khabar News Desk

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