पांच चरणों के बाद 60 दिन के अंदर पारित होगा नक्शा
दुमका : अगर आप शहरी क्षेत्र में घर बनाने जा रहे हैं, तो आपको मकान का नक्शा अनुमोदित कराने और निर्माण कार्य के लिए अनुमति प्राप्त करनी होगी. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. लाइसेंसी टेक्निकल पर्सन से आपको प्लान ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर्ड कराना होगा. प्रारंभिक चरण में ही निर्धारित शुल्क का लगभग पचास प्रतिशत जमा करना होगा. उसके उपरांत नक्शे की जांच और अन्य प्रक्रियाएं शुरू हो जायेगी. पांच चरणों के बाद 60 दिनों के भीतर नक्शे को पारित कर दिया जायेगा. अगर नक्शे में किसी तरह की त्रुटि या आपत्ति होगी, तो उस प्लान को रिजेक्ट कर दिया जायेगा.
रजिस्ट्रेशन से लेकर तमाम स्तर पर आवेदक को एसएमएस अलर्ट दिये जाते रहेंगे तथा पूरी प्रक्रिया की प्रगति से अवगत कराया जाता रहेगा. लोग अपने आवेदन की ट्रैकिंग भी कर पायेंगे कि उनका आवेदन अभी किस स्तर पर अटका हुआ है. सबसे बड़ी बात यह है कि संबंधित टेबल से सात दिन के अंदर संचिका निष्पादित करनी होगी.
साॅफ्टेक कंपनी देख रही काम
शहरी विकास विभाग झारखंड ने इस कार्य के लिए पूणे का कंपनी साॅफ्टेक को जिम्मा सौंपा है, जिसने बिल्डिंग प्लान एप्लीकेशन मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया है. प्रत्येक नक्शे का अनुमोदन बिल्डिंग बायलॉज-2016 के तहत ही किया जायेगा. बुधवार को नगर परिषद कार्यालय में इस कार्य का शुभारंभ नगर परिषद अध्यक्ष अमिता रक्षित ने किया. मौके पर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी पंकज कुमार, सीनियर प्रोजेक्टट कंसल्टेंट सुशांत लिंडा, अर्बन प्लानर दीपक मांझी, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन इंचार्ज राजीव मिश्रा, नगर परिषद दुमका के सिटी मैनेजर मेघनाथ चौधरी तथा पहले एलटीपी डंगालपाड़ा निवासी शरदचंद्र पंजियारा आदि मौजूद थे.
अनदेखी करने वालों पर होगी कार्रवाई
नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी पंकज कुमार ने बताया कि बिना नक्शा पारित कराये शहरी क्षेत्र में मकान का निर्माण अवैध है तथा इसमें कार्रवाई हो सकती है. श्री कुमार ने बताया कि ऑफलाइन तरीके से जिनका नक्सा पारित है और निर्माण कार्य चल रहा है, उन्हें अब दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है. लेकिन जिनके नक्शे को मंजूरी नहीं दी गयी है, उन्हें नये सिरे से आवेदन करना होगा.
