दुमका कोर्ट : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश अवैध कुमार मिश्रा के न्यायालय में केस नंबर 144/10 में भादवी की धारा 364 व 34 के तहत दोषी पाते हुए मुफस्सिल थाना क्षेत्र के धनवारी के योगेश मुर्मू, विश्वनाथ मुर्मू एवं शिवराम हेंब्रम को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गयी.
जुर्माना नहीं करने पर चार माह की और सजा काटनी होगी. थाना क्षेत्र के राजबांध चिरायटोला के जुली हांसदा ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या 13/10 में भादवी की धारा 364,34 के तहत धनवारी के सिदाम मुर्मू, योगोश मुर्मू, पलटन मुर्मू, विश्वनाथ मुर्मू, शिवराम हेंब्रम, साहेब हेंब्रम एवं लुखी हेंब्रम के विरुद्ध 13 फरवरी 2010 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
