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सोलर लाइट की राशि गबन के आरोपित की अग्रिम जमानत खारिज जामताड़ा कोर्ट. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय में प्रकाश कुमार रजक की अग्रिम जमानत अरजी सुनवाई के बाद खारिज कर दी गयी. इस बात की जानकारी पीपी एस मुर्मू ने दी. प्रकाश कुमार रजक पर सरकारी रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है. […]

सोलर लाइट की राशि गबन के आरोपित की अग्रिम जमानत खारिज जामताड़ा कोर्ट. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय में प्रकाश कुमार रजक की अग्रिम जमानत अरजी सुनवाई के बाद खारिज कर दी गयी. इस बात की जानकारी पीपी एस मुर्मू ने दी. प्रकाश कुमार रजक पर सरकारी रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है. नारायणपुर बीडीओ रामनारायण सिंह ने थाना में 2015 में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. उन पर दो लाख चौदह हजार 660 रुपये के गबन का आराेप है. यह राशि सोलर लाइट के मद में थी. सबनपुर पंचायत के मकबूल अंसारी सहित अनेकों ने मामले की शिकायत भी की है. श्री रजक एसडीओ कार्यालय में सहायक हैं.

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