दुमका कोर्ट : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामधारी यादव के न्यायालय ने 25 लाख रूपये की रंगदारी मांगने और सामान जलाने का प्रयास करने के मामले में गोपीकांदर खरौनी बाजार के पंचानन दास ऊर्फ पोचा की जमानत याचिका सुनवाई के पश्चात खारिज कर दिया.
सड़क बनाने वाले एलजैन कंस्ट्रक्शन कंपनी के आइट इंचार्ज राजा बहालिया ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या 10/15 में दो मोबाइल धारकों के विरुद्ध भादवि की धारा 386, 387, 435 एवं 34 के तहत 13 जनवरी 2015 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी. 25 लाख की रंगदारी की मांग की जा रही थी, नहीं देने 2प सड़क निर्माण में लगे रोलर को जलाने का प्रयास भी दिया गया था.
