Dhanbad News : चोरी की चायपत्ति रखने का आरोपी 15 साल बाद बरी

अदालत से : 29 दिसंबर 2010 को झरिया थाना में दर्ज की गयी थी प्राथमिकी

चोरी की चायपत्ति रखने का आरोपी सुदामडीह थाना क्षेत्र के गौरखूंटी निवासी संदीप सिंह उर्फ साहब को अदालत ने मंगलवार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार तिवारी की अदालत में यह मामला 15 वर्षों से लंबित था. बचाव पक्ष के अधिवक्ता अंशु श्रीवास्तव के अनुसार आरोपी के खिलाफ झरिया थाना में प्राथमिक की दर्ज की गयी थी. तत्कालीन थाना प्रभारी नसरुल्लाह खान ने 29 दिसंबर 2010 को प्राथमिकी दर्ज करते हुए कहा था कि उन्हें गोपनीय संदेश मिला कि प्रमोद अग्रवाल नामक व्यक्ति ने चोरी की चाय की थैलियां रखी हैं और खुदरा में बेच रहा है. छापेमारी करने पर उसकी दुकान से ऐसा कुछ नहीं मिला लेकिन उसने खुलासा किया कि उसने मो. हाफिज खान उर्फ चीकू के घर ऊपर कुल्ही झरिया में चाय की थैलियां रखी हैं और वहां से 290 चाय की थैलियां जब्त की गयीं. प्रमोद अग्रवाल ने यह भी कहा कि उसने संदीप सिंह से छह लाख रुपये की असली थैलियां खरीदी थीं. संदीप के घर की तलाशी लेने पर पुलिस द्वारा जब्त की गयीं चायपत्ति की थैलियां भी जब्त की गयीं. अभियोजन पक्ष अदालत में मामला साबित करने में विफल रहा. इससे पूर्व दो आरोपी इस मामले में रिहा किये जा चुके हैं.

दुराचार के प्रयास का आरोपी अधिवक्ता व उनके पड़ोसियों को मिली जमानत :

धनबाद थाना क्षेत्र के विनोद नगर निवासी अधिवक्ता व उनके पड़ोसियों ने मंगलवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आरती माला की अदालत में आत्म समर्पण किया. धनबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार सहाय व महासचिव जितेंद्र कुमार ने आरोपियों की ओर से अदालत में बहस की. आरोपियों के खिलाफ अविवाहित युवती द्वारा दुराचार का प्रयास करने, छेड़खानी तथा मारपीट करने का आरोप धनबाद थाना में लगाया गया था. जमीन विवाद को लेकर दोनों पक्षों में रविवार को मारपीट हुई थी.

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NARENDRA KUMAR SINGH is a contributor at Prabhat Khabar.

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