ग्रामीण क्षेत्रों में अनियोजित निर्माण पर रोक लगाने और भवन निर्माण प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए झारखंड सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है. अब ग्रामीण क्षेत्रों में 5000 वर्गफीट या उससे अधिक क्षेत्रफल के मकान, दुकान या व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के निर्माण से पहले जिला परिषद, धनबाद से नक्शा स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा. नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जायेगा और कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी. अधिकारी के अनुसार झारखंड पंचायत भूमि विकास (नक्शा एवं भवन निर्माण) नियमावली, 2017 के अंतर्गत ””झारखंड बिल्डिंग बायलॉज-2016”” को संशोधित कर पंचायती राज संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र में भी लागू कर दिया गया है. साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण के नक्शे पारित करने की शक्तियां जिला परिषद को सौंप दी गयी हैं.
Dhanbad News: ग्रामीण इलाकों में बिना नक्शा पास कराये निर्माण पर होगी कार्रवाई
5000 वर्गफीट से बड़े भवनों के लिए जिला परिषद से मंजूरी अनिवार्य
