निजी स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया और फीस को लेकर अक्सर शिकायतें आती रहती है. यही नहीं देश में निजी स्कूलों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है. इसे देखते हुए यह कदम उठाया गया है. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का कहना है कि स्कूलों से कहा गया है कि वे गैरजरूरी फीस नहीं ले और कोई अलग से शुल्क नहीं वसूला जाये. कई स्कूलों के डाटा हासिल हो चुके हैं और इसका विश्लेषण किया जा रहा है. डाटा नहीं भेजनेवाले स्कूलों को इसके लिए पत्र लिखा गया है और ऐसा नहीं करनेवालों पर कार्रवाई की जायेगी. हालांकि, अधिक फीस और अतिरिक्त शुल्क वसूल करने वाले स्कूलों पर किस तरह की कार्रवाई होगी, इसे लेकर स्पष्टता नहीं है.
गौरतलब है कि निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए गुजरात ने पिछले महीने कानून बनाया है. इस कानून के तहत राज्य सरकार ने चार फीस नियामक कमिटी का गठन किया गया है. राज्य के चार जाेन में स्कूलों की फीस तय करेगी. प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों की फीस का निर्धारण करेगी.