धनबाद : जिला उपभोक्ता फोरम की तीन सदस्यीय पीठ ने मंगलवार को संयुक्त रूप से एक आदेश पारित कर इंडसइंड बैंक को निर्देश दिया कि वह तीन लाख 98 हजार चौदह रुपये परिवादी को एडजस्ट कर दे. विदित हो कि परिवादी कतरास गढ़ निवासी मनोज कुमार सिंह ने इंडसइंड बैंक से ऋण लेकर एक अशोक लिलैंड टीपर गाड़ी खरीदी. 15 अप्रैल 14 को गाड़ी निमियाघाट गिरिडीह में दुर्घटनाग्रस्त हो गयी जिसमें खलासी की मौत हो गयी. परिवादी ने क्लेम दायर किया लेकिन क्लेम खारिज कर दिया गया.
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उपभोक्ता फोरम ने राशि एडजस्ट करने का दिया आदेश
धनबाद : जिला उपभोक्ता फोरम की तीन सदस्यीय पीठ ने मंगलवार को संयुक्त रूप से एक आदेश पारित कर इंडसइंड बैंक को निर्देश दिया कि वह तीन लाख 98 हजार चौदह रुपये परिवादी को एडजस्ट कर दे. विदित हो कि परिवादी कतरास गढ़ निवासी मनोज कुमार सिंह ने इंडसइंड बैंक से ऋण लेकर एक अशोक […]
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