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43 हजार फर्जी राशन कार्डधारियों का नाम हटा

धनबाद.: खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गलत तरीके से नाम जुड़वाने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गयी है. जांच के बाद पूरे जिले में लगभग 43 हजार लोगों का नाम सूची से हटाकर उनका राशन कार्ड रद्द कर दिया गया है. खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गैर बीपीएल वर्ग के लोगों द्वारा भी सूची […]

धनबाद.: खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गलत तरीके से नाम जुड़वाने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गयी है. जांच के बाद पूरे जिले में लगभग 43 हजार लोगों का नाम सूची से हटाकर उनका राशन कार्ड रद्द कर दिया गया है. खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गैर बीपीएल वर्ग के लोगों द्वारा भी सूची में नाम जुड़वाने की शिकायत के बाद पूरे जिले में कई स्तर पर जांच करायी गयी. इसमें 43 हजार परिवारों का राशनकार्ड फर्जी पाया गया. ये सभी खाद्य सुरक्षा कानून के मानकों पर खरे नहीं उतर रहे थे.
जांच में इसका भी खुलासा हुआ कि 11 हजार परिवार के नाम जीरो यूनिट राशन था. रद्द किये गये 43 हजार परिवार की जगह 32 हजार नये परिवार का नाम खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दर्ज करने की कार्रवाई शुरू हो गयी है. तीन मार्च से नाम जोड़ कर राशन कार्ड निर्गत करने का काम शुरू होगा. इसमें 21 हजार शहरी क्षेत्र के लोग होंगे तथा 11 हजार परिवार ग्रामीण क्षेत्र के होंगे.
सारे आवेदन वेबसाइट पर : नये लाभुकों को जोड़ने के लिए आये सभी आवेदन आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर डाल दिये गये हैं. साथ ही इसकी प्रति संबंधित क्षेत्र के वार्ड पार्षद, मुखिया को दी गयी है. एडीएम (आपूर्ति) शशि प्रकाश झा के अनुसार नये लाभुकों में वैसे आवेदकों को प्राथमिकता दी जा रही है जो पेंशनधारी (वृद्धा, विधवा, दिव्यांग, कृष्ठ एवं गंभीर बीमारी) हैं. साथ ही जिन लोगों का नाम पहले बीपीएल सूची में था तथा गलती से कट गया था, को भी प्राथमिकता के आधार पर फिर से जोड़ा जा रहा है. उन्होंने कहा कि अगर कोई जरूरतमंद आवेदन नहीं कर पाये हैं तो अब भी आवेदन कर सकते हैं. बाद में उनके आवेदन पर विचार होगा.

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