धनबाद: निजी स्कूलों में एडमिशन में जन्म प्रमाण के तौर पर अब अभिभावक का घोषणा पत्र (एफिडेविट) भी मान्य होगा, जबकि निजी स्कूलों में नामांकन के लिए काउंसेलिंग या टेस्ट नहीं, बल्कि सिर्फ लॉटरी होगी. जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर अस्पताल या सहायक नर्स और दाई रजिस्टर अभिलेख, आंगनबाड़ी अभिलेख भी मान्य होंगे.
स्कूल नगर निगम का बना जन्म प्रमाणपत्र देने के लिए बाध्य नहीं कर पायेंगे. वहीं बीपीएल बच्चे के एडमिशन में बीपीएल संबंधी दस्तावेज के तौर पर पीला कार्ड (अंत्योदय कार्ड), पीला कार्ड, बीपीएल सर्वे 2002-07 और बीपीएल 2010-11, जो अभी तक अधिसूचित नहीं है, में न्यूनतम 80 अंक तक में अंकित बीपीएल परिवार मान्य होंगे. यह आदेश नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2009 पर आधारित आठ फरवरी को हुई बैठक के तहत दिया गया है. इसके अलावा भी कई आदेश जारी किये गये हैं, जो निजी स्कूलों को मानने होंगे.
होगी कार्रवाई : स्कूल को 15 दिनों में डीएसइ सह नोडल पदाधिकारी को सूचना देनी है, नहीं देने पर विधि सम्मत कार्रवाई होगी. अधिनियम लागू होने के बाद खुले स्कूलों की सूचना प्रखंड स्तरीय आरटीइ सेल से ली जायेगी एवं उनके विरुद्ध भी विधि सम्मत कार्रवाई जिला स्तरीय आरटीइ सेल करेगी. स्कूलों से मिली सूचना की समीक्षा होगी, जरूरत अनुसार स्थलीय जांच होगी. जो स्कूल निर्धारित मानक एवं शर्त का पालन नहीं करते हैं, उनके विरुद्ध भी आरटीइ प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई होगी