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नीरज-एकलव्य को हाइकोर्ट से राहत
धनबाद: तीन माह से फरार चल रहे पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह, उनके अनुज डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह उर्फ छोटे सिंह को हाइकोर्ट से फिर बड़ी राहत मिल गयी है. हाइकोर्ट ने बुधवार को सदभाव हिंसक झड़प से संबंधित धनसार थाना कांड संख्या 142-2016 में भी पुलिस कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी […]
धनबाद: तीन माह से फरार चल रहे पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह, उनके अनुज डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह उर्फ छोटे सिंह को हाइकोर्ट से फिर बड़ी राहत मिल गयी है. हाइकोर्ट ने बुधवार को सदभाव हिंसक झड़प से संबंधित धनसार थाना कांड संख्या 142-2016 में भी पुलिस कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है.
नो कोहेंसिव एक्शन के आदेश के साथ ही पुलिस को छह सप्ताह के अंदर रिपोर्ट व केस डायरी सौंपने का आदेश दिया गया है. हाइकोर्ट में न्यायधीश अनंत विजय सिंह की अदालत ने यह आदेश जारी किया है. बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता रविशंकर मजूमदार ने बहस की. इस मामले में सोमवार की देर रात पुलिस ने नीरज-एकलव्य की तलाश में रघुकुल में छापामारी की थी. दोनों नहीं मिले थे.
भाजपा समर्थक मजदूर रामस्वरुप भुईयां की ओर से धनसार थाना में 19 अक्तूबर, 2016 को कांड संख्या 142-2016 में धारा 147, 148, 149,341, 323, 307 भादवि, आर्म्स एक्ट व एससी-एसटी एक्ट लगी हुई है. मामले में दोनों भाई के अलावा हीरा शर्मा व विश्वजीत सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वांरट जारी है. नामजद के खिलाफ मारपीट कर जख्मी करने, हथियार चमकाने व जाति सूचक शब्द कहकर गाली देने का आरोप है.
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