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आचार संहिता उल्लंघन मामले में रवींद्र पांडेय बरी
धनबाद: आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में मंगलवार को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी विनोद कुमार की अदालत ने गिरिडीह के भाजपा सांसद रवींद्र कुमार पांडेय को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अदालत में बचाव पक्ष के अधिवक्ता पीके भट्टाचार्य (पोल्टू दा) व अशोक मिश्रा मौजूद थे. मामला यह है कि 15 अप्रैल […]
धनबाद: आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में मंगलवार को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी विनोद कुमार की अदालत ने गिरिडीह के भाजपा सांसद रवींद्र कुमार पांडेय को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अदालत में बचाव पक्ष के अधिवक्ता पीके भट्टाचार्य (पोल्टू दा) व अशोक मिश्रा मौजूद थे. मामला यह है कि 15 अप्रैल 14 को लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राजगंज स्थित चुनाव कार्यालय में अनुमति से ज्यादा झंडा-बैनर पाया गया था. बाघमारा के प्रशासनिक अधिकारी ने राजगंज थाना में रवींद्र पांडेय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
डॉक्टर की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज : जेल में बंद पारसनाथ केसरी के नाम पर गलत मेडिकल प्रिसक्रिप्शन व सर्टिफिकेट देकर धोखाधड़ी करने के मामले में आरोपित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी डॉक्टर शेखर कुमार की ओर से दायर अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अंबुज नाथ की अदालत में हुई. अदालत में बचाव पक्ष से अधिवक्ता प्रह्लाद साव ने बहस की. जबकि अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक टीएन उपाध्याय ने जमानत का जोरदार विरोध किया. अदालत ने उभय पक्षों की दलील सुनने के बाद जमानत अर्जी को खारिज करते हुए डॉक्टर काे निचली अदालत में सरेंडर करने का आदेश दिया.
बस्ताकोला के जीएम समेत छह के खिलाफ सीपी केस दर्ज : तिसरा थाना के कुईयां बस्ती निवासी बैजनाथ प्रमाणिक ने मंगलवार को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कुमार पवन की अदालत में बीसीसीएल के बस्ताकोला क्षेत्र संख्या-9 के महाप्रबंधक पीके दूबे, मेसर्स बीसीसीएल, स्टेट ऑफिसर ओएन सिंह, प्रोजेक्ट ऑफिसर (केओसीपी) बीके झा, एसीएम एसके कच्छप, कार्मिक प्रबंधक बीडी सिंह व पीएम एमके अंबष्ठा के खिलाफ अपने अधिवक्ता के मार्फत सीपी केस नंबर 3448/16 दर्ज कराया. अदालत ने सुनवाई के वाद एसए के लिए अगली तिथि निर्धारित कर दी. शिकायतकर्ता बैजनाथ प्रमाणिक की 1.53 एकड़ जमीन कुईयां में है. 9 दिसंबर 16 को आरोपित जेसीबी मशीन व डोजर लेकर आये और जमीन को समतल करने लगे. जब प्रमाणिक ने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की.
ठगी मामले में गया जेल : धोखाधड़ी कर डेढ़ लाख रुपये गबन करने के मामले में आरोपित गांधी रोड निवासी दलजीत सिंह को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर प्रभारी सीजेएम एमके त्रिपाठी की अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया. विदित हो कि गांधी रोड धनसार निवासी कुलवंत सिंह सलूजा ने 28 जुलाई 16 को एक्सटन ट्यूब मीडिया लि. कंपनी और उसके दो डायरेक्टरों समेत छह लोगों के खिलाफ अदालत में सीपी केस दर्ज कराया. जिसमें डेढ़ लाख रुपये गबन व धोखाधड़ी कर आरोप लगाया. अदालत ने अनुसंधान कर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए उसे बैंक मोड़ थाना भेज दिया. बैंक मोड़ थाना ने 7 सितंबर 16 को आरोपितों के विरुद्ध कांड संख्या 171/16 भादवि की धारा 406, 420 दर्ज किया.
शपथ पत्र दायर करने का आदेश : धोखाधड़ी के मामले में आरोपी नारायण चक्रवर्ती की ओर से दायर अग्रिम जमानत पर सुनवाई मंगलवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायधिश अंबुज नाथ की अदालत में हुई. अदालत ने उभय पक्षों की बहस सुनने के बाद शिकायतकर्त्ता को आरोपित के विरुद्ध केस की सूची के संबंध में शपथ पत्र दायर करने का आदेश दिया. विदित हो कि शिकायतकर्ता कतरास बाजार निवासी गौतम गोस्वामी ने आरोपी के खिलाफ अदालत मे सीपी केस नंबर 3092/14 दायर किया था. उसने आरोप लगाया है कि फरवरी 2010 मे गुप्तेश्वर शर्मा ने एक एकरारनामा बना कर 8 लाख आरोपी नंबर 2 नारायण को दे दिया लेकिन गौतम को न ही धैया की जमीन ही मिली और न ही उसका पैसा.
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