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पिता के हत्यारे को मिली उम्रकैद

धनबाद: अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम सैयद मतलूब हुसैन की अदालत ने बुधवार को जेल में बंद मुनीडीह निवासी राम इकबाल ठाकुर को अपने पिता की हत्या के अपराध में भादवि की धारा 302 में उम्र कैद और दस हजार रुपये जुर्माना, जबकि 27 आर्म्स एक्ट की धारा में सात वर्ष की कैद व […]

धनबाद: अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम सैयद मतलूब हुसैन की अदालत ने बुधवार को जेल में बंद मुनीडीह निवासी राम इकबाल ठाकुर को अपने पिता की हत्या के अपराध में भादवि की धारा 302 में उम्र कैद और दस हजार रुपये जुर्माना, जबकि 27 आर्म्स एक्ट की धारा में सात वर्ष की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. दोनों सजाएं एक साथ चलेगी. आरोपी राम इकबाल ठाकुर के पिता सूर्यदेव ठाकुर बीसीसीएल की मुनीडीह कोलियरी में कार्यरत थे. वह बेटे को पैसा नहीं देते थे.

इस कारण बेटा परेशान रहता था. उसने सूर्यदेव ठाकुर की हत्या गोली मार कर दी थी. यह घटना 21 जुलाई 13 की है. घटना के बाद राम इकबाल ठाकुर ने थाना में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. लेकिन पुलिस ने अनुसंधान के दौरान पाया कि सूचक पुत्र ही अपने पिता का हत्यारा है. मृतक की पत्नी अतिसुंदरी देवी भी अपने पति के साथ रहती थी. केस के आइओ ने 22 अक्तूबर 13 को आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया. अदालत ने 21 जुलाई 15 को आरोप तय कर केस का विचारण शुरू किया. अभियोजन की ओर से अपर लाेक अभियोजक आम प्रकाश तिवारी ने ग्यारह गवाहों का मुख्य परीक्षण कराया. यह मामला पुटकी (मुनीडीह) थाना कांड संख्या 99/13 से संबंधित है.

सुरेश सिंह हत्याकांड की सुनवाई : कोयला व्यवसायी व कांग्रेस नेता सुरेश सिंह हत्याकांड की सुनवाई बुधवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश धनंजय कुमार की अदालत में हुई. अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित कर दी. विदित हो कि 7 दिसंबर 11 को धनबाद क्लब में सुरेश सिंह की हत्या अपराधियों ने गोली मार कर कर दी थी. इस मामले में शशि सिंह अब भी फरार है.
विधायक ढुलू महतो के अंगरक्षक ने दी गवाही
वारंटी राजेश गुप्ता को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले की सुनवाई बुधवार को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी विनोद कुमार की अदालत में हुई. अदालत में बाघमारा के भाजपा विधायक ढुलू महतो, गंगा साव व रामेश्वर महतो हाजिर थे. जबकि शेष तीन आरोपी गैर हाजिर थे. अदालत में साक्षी विधायक ढुलू महतो के सरकारी अंगरक्षक सुरेंद्र कुमार ने बचाव पक्ष से अपनी गवाही दी. उसने अदालत को बताया कि झारखंड सरकार ने मुझे विधायक का अंगरक्षक नियुक्त किया. विपिन कुमार यादव भी इनके अंगरक्षक हैं. जब भी विधायक उद्घाटन में कहीं जाते, हम दोनों उनके साथ जाते थे. 12 मई 13 को सवा बारह बजे दिन में हम दोनों विधायक के साथ निचितपुर एक नंबर गये. वहां पीसीसी रोड का उद्घाटन करना था. रोड के उद्घाटन के बाद वहां भाषण हुआ. एक घंटा के बाद हम लोग आवास चले आये. उद्घाटन के वक्त चार फाेटोग्राफी करायी गयी जिसमें विधायक के साथ डॉ उमाशंकर सिंह हैं. उन्हें हम पहचानते है. मुख्य परीक्षण अधिवक्ता एसएन मुखर्जी (माती दा) ने कराया. जबकि प्रतिपरीक्षण सहायक लोक अभियोजक सोनी कुमारी ने किया. कोर्ट ने भी साक्षी से कई सवाल किया जिसका वह सही जवाब नहीं दे सका. अदालत ने बचाव साक्ष्य के लिए अगली तिथि 17 दिसंबर 16 मुकर्रर कर दी. विदित हो कि आरोपियों ने 12 मई 13 को निचितपुर में घटना को अंजाम दिया था. बरोरा के तत्कालीन थानेदार आरएन चौधरी ने कतरास थाना में कांड संख्या 120/13 दर्ज कराया. केस के आइओ आलोक सिंह थे.
दहेज हत्या में पति दोषी करार
एक लाख रुपये दहेज के लिए पत्नी की जलाकर हत्या करने के मामले में बुधवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सत्रह एसडी त्रिपाठी की अदालत ने सुदामडीह थाना क्षेत्र के मोहलबनी मल्लिक टोला निवासी जेल में बंद दिलीप कुमार महतो (पति) को भादवि की धारा 304 बी में दोषी करार दिया. जबकि अन्य आरोपी जयजशना देवी (सास) को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. सजा के बिंदु पर सुनवाई छह दिसंबर को होगी. दिलीप की शादी एक जुलाई 09 को धोखरा डुमरी घाट बलियापुर निवासी कृष्ण चंद्र महतो की पुत्री माही देवी से हुई थी. शादी के बाद माही के ससुराल वाले दहेज के रूप में एक लाख रुपये की मांग करने लगे. माही ने मायके से दहेज मांगने में असमर्थता जतायी. तब 24 फरवरी 12 को उसके ससुराल वालों ने केरोसिन छिड़ककर आग लगा दी. वह बुरी तरह जल गयी. माही की चाची सास ने उसे चास के एक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गयी.
घटना के बाद मृतका के पिता ने जोड़ापोखर (सुदामडीह) थाना में कांड संख्या 35/12 दर्ज कराया. केस के अनुसंधानक ने 25 मई 12 को आरोपीद्वय के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित किया था.

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