धनबाद: रंगदारी मामले में वारंटी को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने, पुलिस की वरदी फाड़ने व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले की सुनवाई गुरुवार को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी आनंद प्रकाश की अदालत में हुई.
अदालत ने आरोपी राजेश गुप्ता, बसंत शर्मा व रामेश्वर महतो की ओर से तीन जनवरी 14 को दायर डिस्चार्ज पिटिशन को खारिज कर दिया. आरोप गठन की तिथि सात फरवरी निर्धारित की. सुनवाई के वक्त अदालत में राजेश गुप्ता, चुनचुन गुप्ता व गंगा साव हाजिर थे. जबकि बसंत शर्मा की ओर से उसके अधिवक्ता ललन प्रसाद ने 317 का आवेदन दिया. जेल में बंद जेवीएम विधायक ढुल्लू महतो को वीडियो क्रांफ्रेंसिंग के माध्यम से हाजिर कराया गया. अभियोजन की ओर से एपीपी विजय कुमार भी अदालत में थे. अदालत ने 17 जनवरी को डिस्चार्ज पिटिशन पर उभय पक्षों की बहस सुनने के बाद आदेश की तिथि 30 जनवरी मुकर्रर कर दी थी.
आरोपियों ने 12 मई 13 को निचितपुर स्थित राजेश गुप्ता के आवास से उसे पुलिस कस्टडी से छुड़ा लिया था. बरोरा थानेदार आर एन चौधरी ने कतरास थाना में कांड संख्या 120/13 दर्ज कराया.