धनबाद. जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष नित्यानंद सिंह सदस्यद्वय नरेश प्रसाद सिंह व पुष्पा सिंह की तीन सदस्यीय पीठ ने शुक्रवार को संयुक्त रूप से आदेश पारित कर परिवादी के पक्ष में फैसला सुनाया. फोरम ने विपक्षी सीनियर ब्रांच मैनेजर ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी बैंकमोड़ धनबाद को सख्त आदेश दिया कि वे परिवादी राजेंद्र प्रसाद शर्मा को 60 दिनों के भीतर 45 हजार रुपये का भुगतान कर दें.
समय सीमा समाप्त हो जाने की स्थिति में आठ फीसदी सूद के साथ दावा खारिज हो जाने की तिथि से वास्तविक भुगतान करना होगा. फोरम ने मानसिक यातना एंव वाद खर्च के रूप में तीन हजार रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया. परिवादी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी धनबाद निवासी राजेंद्र प्रसाद शर्मा की हीरोहोंडा मोटर साइकिल निबंधन संख्या जेएच 10 एक्स-7745 विपक्षी द्वारा बीमित था. दो अप्रैल 2011 को उक्त मोटर साइकिल धनबाद रेलवे स्टेशन के समीप से चेारी हो गयी.
परिवादी के पुत्र मदन गोपाल ने प्राथमिकी धनबाद थाना में दर्ज करायी. सूचना विपक्षी बीमा कंपनी को दी गयी. विपक्षी ने परिवादी को एक पत्र भेजकर यह कहा कि चोरी के समय मोटर साइकिल मदन गोपाल द्वारा चलाया जा रहा था और उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था. इसलिए क्लेम का भुगतान नहीं किया गया. बाध्य होकर परिवादी ने उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया.
सामूहिक दुष्कर्म में अभियोजन आरोप सिद्ध करने में असफल :
पुटकी थाना क्षेत्र की रहनेवाली एक आदिवासी छात्रा के साथ किये गये सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अभियोजन आरोप सिद्ध करने में असफल रहा. इस मामले में अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम अभय कुमार सिन्हा की अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी सज्जाद उर्फ बंटी को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता प्रह्लाद साव ने पैरवी की.