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राशन कार्ड के लिए नहीं दें बिचौलियों को पैसे: एडीएम

खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सही लाभुकों को मिलेगा कार्ड 17 एवं 25 मई को पर्यवेक्षक की मौजूदगी में बंटेगा राशन धनबाद : खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभुक सूची में नाम चढ़ाने तथा कार्ड बनवाने के लिए किसी भी सूरत में बिचौलिये को पैसा नहीं दें. पैसा ले कर नाम चढ़वाने का प्रयास करने […]

खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सही लाभुकों को मिलेगा कार्ड

17 एवं 25 मई को पर्यवेक्षक की मौजूदगी में बंटेगा राशन
धनबाद : खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभुक सूची में नाम चढ़ाने तथा कार्ड बनवाने के लिए किसी भी सूरत में बिचौलिये को पैसा नहीं दें. पैसा ले कर नाम चढ़वाने का प्रयास करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी.
खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अब जिले के जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकानों से राशन एवं केरोसिन का वितरण पूर्व की भांति 15 एवं 25 तारीख को होगा. मई माह में राशन का वितरण 17 एवं 25 तारीख को होगा. एडीएम (आपूर्ति) शशि प्रकाश झा ने शनिवार को यहां कहा कि कुछ क्षेत्रों में नाम जुड़वाने के लिए बिचौलियों द्वारा राशि लेने की शिकायत मिल रही है. पैसे मांगने वालों की शिकायत सीधे डीसी कार्यालय में करें.
कहा कि नाम जोड़ने या कटवाने के लिए सीधे आवेदन दे सकते हैं. साथ ही हर वार्ड में तिथि तय कर आम सभा की जायेगी. ताकि गलत लोगों का नाम काटा जा सके एवं सही लोगों का नाम जुड़ सके. बताया कि अभी पूरे जिले में लगभग 25 हजार लोगों का आवेदन लंबित है. लगभग सवा लाख लोगों का नाम जोड़ने की प्रक्रिया जारी है.
आधार नंबर देना जरूरी
एडीएम ने कहा कि 17 एवं 25 मई को पर्यवेक्षक की मौजूदगी में राशन बंटेगा. सभी लाभुकों को आधार कार्ड पर्यवेक्षक को देना चाहिए. जिनके पास आधार नंबर नहीं है उनके आवेदन की जांच होगी. अगर पता फरजी निकला तो ऐसे लोगों का राशन कार्ड रद्द होगा. डीसी केएन झा ने 17 एवं 25 मई को राशन एवं केरोसिन बंटवाने के लिए सभी पीडीएस दुकानों पर पर्यवेक्षकों की तैनाती की है. जिला स्तर पर कंट्रोल रूम बनाया गया है. डीडीसी को पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी दी गयी है.

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