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बस्ताकोला के पूर्व सीजीएम समेत पांच के खिलाफ आरोप तय

धनबाद : बीसीसीएल के बस्ताकोला क्षेत्र के केओसीपी में कोयले की ओवर रिपोर्टिंग कर कंपनी को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचाने के मामले की सुनवाई शुक्रवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश सचींद्र कुमार पांडेय की अदालत में हुई. अदालत में जेल में बंद बस्ताकोला क्षेत्र के तत्कालीन चीफ जेनरेल मैनेजर राम उजागर पांडेय, केओसीपी के […]

धनबाद : बीसीसीएल के बस्ताकोला क्षेत्र के केओसीपी में कोयले की ओवर रिपोर्टिंग कर कंपनी को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचाने के मामले की सुनवाई शुक्रवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश सचींद्र कुमार पांडेय की अदालत में हुई.

अदालत में जेल में बंद बस्ताकोला क्षेत्र के तत्कालीन चीफ जेनरेल मैनेजर राम उजागर पांडेय, केओसीपी के प्रोजेक्ट आफिसर किशोर यादव, पीओ शंभु दयाल धुर्वा, एरिया सर्वे ऑफिसर सरीत सुधा सरकार व सीनियर सर्वेयर अरविंदो घोष को पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में उपस्थापन कराया. सुनवाई के वक्त सीबीआइ के लोक अभियोजक कुंदन कुमार सिन्हा भी मौजूद थे. मामला आर सी केस नंबर 13 (ए)/ 12 डी से संबंधित है.

टाटा एआइजी इंश्योरेंस को भुगतान का आदेश :जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष नित्यानंद सिंह सदस्यद्वय नरेश प्रसाद सिंह व पुष्पा सिंह की तीन सदस्यीय पीठ ने शुक्रवार को संयुक्त रूप से आदेश पारित कर परिवादी निरसा निवासी शेख नसरुल्ला के पक्ष में फैसला सुनाया. फोरम ने विपक्षी संख्या 2 टाटा एआइजी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड चौरंगी कोर्ट कोलकाता को सख्त आदेश दिया कि वह साठ दिनों के अंदर परिवादी द्वारा जमा की गयी प्रिमियम की तिथि से भुगतान की तिथि तक दस फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ 35000 रुपये और विपक्षी संख्या-1 नेहा कुमारी एजेंट बजाज कैपिटल इंश्योरेंस बैंकिंग लिमिटेड, धनबाद को परिवादी के मानसिक यातना के एवज में दस हजार रुपये का भुगतान करे. फोरम ने विपक्षी संख्या 2 को वाद खर्च के रूप में दो हजार रुपये भी परिवादी को देने का आदेश दिया.
हमला कांड में दो की जमानत अर्जी पर सुनवाई : जोड़ापोखर थाना क्षेत्र के एसएम क्यामुद्दीन के घर में घुस कर जान मारने की नीयत से हमला के मामले में जेल में बंद कादिर खान व मनौव्वर खान की ओर से दायर नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई शुक्रवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश 15 सुधांशु कुमार, शशि की अदालत में हुई. अदालत ने उभय पक्षों की बहस सुनने के बाद पुलिस से केस डायरी तलब की. बचाव पक्ष से अधिवक्ता समर श्रीवास्तव ने बहस की.
कोर्ट ने दिया डॉक्टर का वेतन रोकने का आदेश
पुटकी थाना क्षेत्र के रहनेवाले ध्रुव भगत पर किये गये जानलेवा हमला मामले में अपर जिला व सत्र न्यायाधीश अष्टम संजय कुमार की अदालत में जख्मी व्यक्ति का इलाज करने वाले डॉक्टर अशोक मेहता द्वारा गवाही नहीं देने को काफी गंभीरता से लिया है. अदालत ने साक्षी डॉक्टर श्री मेहता का वेतन रोकने का आदेश सिविल सर्जन धनबाद को दिया है. अदालत ने पूर्व में भी डॉक्टर के खिलाफ वारंट निर्गत कर चुका है. 27 अक्तूबर को आरोपी अखिलेश भगत व जितेन्द्र भगत ने किसी बात को लेकर ध्रुव भगत पर जानलेवा हमला किया था. इस केस में डॉक्टर को छोड़ शेष सभी गवाहों की गवाही हो चुकी है. यह मामला एसटी केस नंबर 159/09 से संबंधित है.

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