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चार डकैतों को सात-सात साल कैद

धनबाद : डकैती की योजना बनाते हथियार के साथ पकड़े जाने के मामले में शनिवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश तेरह महेंद्र प्रसाद की अदालत ने टुंडी निवासी श्याम लाल मुर्मू ,चंद्रलाल मुर्मू ,सनातन मुर्मू व सिमन मुर्मू को भादवि की धारा 399 में सात वर्ष, पांच हजार, 402 में पांच वर्ष, पांच हजार […]

धनबाद : डकैती की योजना बनाते हथियार के साथ पकड़े जाने के मामले में शनिवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश तेरह महेंद्र प्रसाद की अदालत ने टुंडी निवासी श्याम लाल मुर्मू ,चंद्रलाल मुर्मू ,सनातन मुर्मू व सिमन मुर्मू को भादवि की धारा 399 में सात वर्ष, पांच हजार, 402 में पांच वर्ष, पांच हजार व आर्म्स एक्ट की धारा 25 (1बी) में एक वर्ष की कैद व एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी.

जुर्माना की राशि ग्यारह हजार अदा नहीं करने पर पर सजायाफ्ताओं को तीन माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा काटनी होगी. सभी सजाएं एक साथ चलेगी. अदालत ने 28 जनवरी 16 को आरोपियों को उपरोक्त धाराओं मे दोषी पाकर जेल भेज दिया था. 22 अगस्त 03 को टुंडी पुलिस ने उन्हें देशी कट्टा व गोली के साथ पकड़ा था. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक ने 23 गवाहों का परीक्षण कराया. यह मामला एसटी केस नंबर 502/03 से संबंधित है.

टीएन उपाध्याय होंगे सिविल कोर्ट के लोक अभियोजक : झारखंड सरकार के गृह विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर गढ़वा के प्रभारी लोक अभियोजक टीएन उपाध्याय को सिविल कोर्ट धनबाद का लोक अभियोजक बनाया है. वह जल्द ही अपने पद पर योगदान देंगे.
सीसीएल के पूर्व मैटेरियल मैनेजर व सप्लायर रिहा : सीबीआइ को उस वक्त झटका लगा जब सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश द्वितीय पीके सिन्हा की अदालत ने शनिवार को एक फर्जीवाड़ा मामले में सीसीएल के ढोरी क्षेत्र के पूर्व मैटेरियल मैनेजर (स्टोर्स) शुभ्रकांति कुमार व न्यू वर्मा इंटरप्राइजेज मेन रोड फुसरो ढोरी के प्रोपराइटर मदन कुमार गुप्ता को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया. सीबीआइ केस को साबित करने में असफल रहा.

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