धनबाद : डकैती की योजना बनाते हथियार के साथ पकड़े जाने के मामले में शनिवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश तेरह महेंद्र प्रसाद की अदालत ने टुंडी निवासी श्याम लाल मुर्मू ,चंद्रलाल मुर्मू ,सनातन मुर्मू व सिमन मुर्मू को भादवि की धारा 399 में सात वर्ष, पांच हजार, 402 में पांच वर्ष, पांच हजार व आर्म्स एक्ट की धारा 25 (1बी) में एक वर्ष की कैद व एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी.
जुर्माना की राशि ग्यारह हजार अदा नहीं करने पर पर सजायाफ्ताओं को तीन माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा काटनी होगी. सभी सजाएं एक साथ चलेगी. अदालत ने 28 जनवरी 16 को आरोपियों को उपरोक्त धाराओं मे दोषी पाकर जेल भेज दिया था. 22 अगस्त 03 को टुंडी पुलिस ने उन्हें देशी कट्टा व गोली के साथ पकड़ा था. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक ने 23 गवाहों का परीक्षण कराया. यह मामला एसटी केस नंबर 502/03 से संबंधित है.