धनबाद: दीपावली एवं छठ के दौरान पटाखा बेचने के लिए छोटे दुकानदारों को अस्थायी लाइसेंस दिया जायेगा. एक माह के लिए मिलने वाले लाइसेंस के लिए 24 अक्तूबर को समाहरणालय के सामान्य शाखा में आवेदन जमा करने के लिए कहा गया है.
शुक्रवार को उपायुक्त प्रशांत कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार अस्थायी लाइसेंस 25 अक्तूबर से 15 नवंबर तक के लिए मान्य होगा. इसके लिए आवेदकों को पुलिस अधीक्षक कार्यालय से आचरण प्रमाणपत्र लेना होगा.
पटाखा बेचने के लिए धनबाद शहरी क्षेत्र में जिला परिषद मैदान, गोल्फ ग्राउंड का खाली स्थान, नियोजनालय के पीछे अवस्थित मैदान, डीएवी उच्च विद्यालय दरी मुहल्ला के खाली मैदान को चिन्ह्ति किया गया है. इसी तरह झरिया के राज ग्राउंड एवं चिल्ड्रेन पार्क, सिंदरी का नेहरू मैदान, कतरास में अमर सिनेमा एवं लक्ष्मी सिनेमा के बगल में स्थित हाट मैदान, पलटनटांड़ मैदान गोविंदपुर एवं श्रम कल्याण केंद्र चिरकुंडा में पटाखा बेचने की अनुमति दी गयी है.