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ढुलू मामले में दो उत्पाद दारोगाओं ने दी गवाही

धनबाद: शराब विक्रेता सहदेव महतो को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने के प्रयास किये जाने मामले में सुनवाई मंगलवार को न्यायिक दंडाधिकारी मो.उमर की अदालत में हुई. अदालत में बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो हाजिर थे. उत्पाद विभाग के दो दारोगा साक्षी क्रमश: अजीत कुमार व राजनाथ सिंह ने अपनी गवाही दी. दोनों ने बारी बारी से […]

धनबाद: शराब विक्रेता सहदेव महतो को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने के प्रयास किये जाने मामले में सुनवाई मंगलवार को न्यायिक दंडाधिकारी मो.उमर की अदालत में हुई. अदालत में बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो हाजिर थे. उत्पाद विभाग के दो दारोगा साक्षी क्रमश: अजीत कुमार व राजनाथ सिंह ने अपनी गवाही दी. दोनों ने बारी बारी से अदालत को प्रति परीक्षण के दौरान बताया कि मैंने ढुलू महतो को अभियुक्त सहदेव महतो को छीना झपटी करते नहीं देखा था.

मेरी गाड़ी दस्ता की पांच गाड़ियों के बाद थी. अंतत: दोनों गवाहों ने घटना की पुष्टि नहीं की. अभियोजन की ओर से एपीपी सोनी कुमारी ने गवाहों का परीक्षण पूर्व में करा चुकी थी. बचाव पक्ष के अधिवक्ता एसएन मुखर्जी ने गवाहों का प्रतिपरीक्षण किया. बचाव पक्ष ने दंप्रसं की धारा 311 के तहत अदालत में एक पिटीशन दायर कर केस के सूचक उत्पाद निरीक्षक रामलीला रवानी की पुन: प्रतिपरीक्षण कराने का आग्रह किया. अब तक इस मामले में 7 गवाहों का बयान अदालत में दर्ज कराया जा चुका है. अब इस मामले में सुनवाई 22 सितंबर को होगी.

क्या है मामला : 26 दिसंबर 06 को उत्पाद विभाग की धनबाद टीम ने बरोरा बाजार में स्थित एक गुमटी में छापेमारी कर दो पेटी विदेशी शराब के साथ शराब विक्रेता सहदेव महतो को गिरफ्तार किया था. घटना की सूचना मिलने के बाद ढुलू महतो समर्थकों के साथ रेलवे क्रॉसिंग के पास से गिरफ्तार आरोपी को छुड़ाने का प्रयास किये थे. बाद में उत्पाद निरीक्षक रामलीला रवानी ने ढुलू महतो के खिलाफ बाघमारा (बरोरा) थाना में कांड संख्या -307/06 दर्ज कराया.
भू मुआवजा घोटाले में कमल ने किया सरेंडर
भू मुआवजा घोटाले में आरोपी कमल कुमार महतो ने मंगलवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार सिंह की अदालत में सरेंडर कर जमानत अर्जी दायर की. अदालत ने उभय पक्षों की दलील सुनने के बाद जमानत अर्जी को खारिज कर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. अभियोजन की ओर से प्रभारी सहायक लोक अभियोजक मो.जब्बाद हुसैन ने जमानत अर्जी का जोरदार विरोध किया. 16 जून 15को खाताधारी महादेव महतो ने धनबाद (धनसार) थाना में कांड संख्या -630/15 दर्ज कराया था.
कोल शॉर्टेज मामले में सीबीआइ के एडिशनल एसपी ने दी गवाही
बीसीसीएल के कुसुंडा क्षेत्र में हुई ओवर रिपोर्टिंग कर कोल स्टॉक में कम कोयला पाये जाने के मामले में सुनवाई मंगलवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश तृतीय गोपाल कुमार राय की अदालत में हुई. अदालत में साक्षी केस के अनुसंधानक सीबीआइ के पूर्व इंस्पेक्टर तथा वर्तमान में सीबीआइ कोलकाता में पदस्थापित एडिशनल एसपी एनएमपी सिन्हा ने अपनी गवाही दी. उन्होंने अनुसंधान के क्रम में किये गये तथ्यों की जानकारी अदालत को दी.
क्या है मामला : 1/4/91 से 10/9/92 की अवधि में बीसीसीएल के कुसुंडा क्षेत्र में पदस्थापित महाप्रबंधक उमाशंकर सिंह व कुसुंडा ओसीपी के एजेंट केपी शुक्ला ने 23 लाख 1हजार 720 मिट्रिक टन कोयले का ओवर रिपोर्टिंग की थी. सीबीआइ ने जब कोल स्टॉक की जांच की तो 6 लाख 17हजार 906 मिट्रिक टन कोयला कम पाया गया. उसकी कीमत 22 करोड़ रुपये बतायी गयी. सीबीआइ ने 28 /10/92 को पूर्व जीएम उमाशंकर सिंह व एजेंट केपी शुक्ला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की. केस के आइओ श्री सिन्हा ने 17 फरवरी 95 को आरोपी द्वय के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र समर्पित किया. यह मामला आरसी केस नंबर 15/92 से संबंधित है.

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