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बाजार में मिलावटी खाद्य सामग्री

धनबाद: फूड सेफ्टी एक्ट के तहत लिए गये सैंपल की जांच में मिलावट व घटिया गुणवत्ता की रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य विभाग रेस हो गया है. जिन दुकानों में घटिया या नियमों के अनुरूप खाद्य पदार्थ नहीं मिले हैं. उनके खिलाफ केस किया जायेगा. इसके लिए रांची से अधिकारी धनबाद आयेंगे. यह जानकारी एसीएमओ […]

धनबाद: फूड सेफ्टी एक्ट के तहत लिए गये सैंपल की जांच में मिलावट व घटिया गुणवत्ता की रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य विभाग रेस हो गया है. जिन दुकानों में घटिया या नियमों के अनुरूप खाद्य पदार्थ नहीं मिले हैं.

उनके खिलाफ केस किया जायेगा. इसके लिए रांची से अधिकारी धनबाद आयेंगे. यह जानकारी एसीएमओ सह फूड सेफ्टी एक्ट के नोडल पदाधिकारी डा. चंद्रांबिका श्रीवास्तव ने दी. उन्होंने बताया कि सैंपल में कुछ मिस ब्रांडेड, कुछ अनसेफ तो कुछ घटिया गुणवत्ता के मिले हैं. धनबाद में रांची की टीम ने दुकानों से 36 सैंपल जमा किये गये थे. इनमें से 18 सैंपल नियमों के विरुद्ध पाये गये. कुछ सैंपल नियमों पर खरे उतरे.

एसीएमओ से मिले व्यवसायी
जांच रिपोर्ट आने के बाद मंगलवार को व्यवसायियों का प्रतिनिधिमंडल एसीएमओ से मिला. प्रतिनिधिमंडल ने जांच संबंधी रिपोर्ट की जानकारी ली. दुकानदारों ने कहा कि सैंपल संग्रह करने में नियमों की अनदेखी की गयी है. इस पर एसीएमओ डा. चंद्रांबिका ने बताया कि यह मामला रांची के अधिकारियों से जुड़ा है. ऐसे में वह इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सकती हैं.
एसीएमओ डा. श्रीवास्तव ने बताया कि अधिकांश सैंपल मिस ब्रांडेड मिले हैं. मिस ब्रांडेड खाद्य पदार्थाे के पैकेट में न डेट ऑफ मैनुफैक्चरिंग होता है. न डेट ऑफ एक्सपायरी. इसकी कीमत अपेक्षाकृत कम और गुणवत्ता में घटिया होती है. यानी इसके बारे में ग्राहक को कोई जानकारी नहीं होती. वहीं अनसेफ खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होते हैं. इसका मतलब है कि दुकानदार या इसे बनाने वाला जानबूझ कर गलती कर रहा है. उसे पता है कि इससे लोगों को कई बीमारियों हो सकती हैं.

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