धनबाद: नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में सजा की बिंदु पर सुनवाई सोमवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश षष्टम राम शर्मा की अदालत में हुई. अभियोजन की ओर से एपीपी धनंजय सिंह ने अपना पक्ष रखा.
अदालत में फैसला मंगलवार को होगा. तीन नवंबर 07 को जेल में बंद आरोपी काशीनाथ सिंह उर्फ कल्लू सिंह ने रांगामाटी राजा बस्ती काली मंदिर के समीप नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया फिर पत्थर से उसके सिर को कुचल दिया. मामला बलियापुर थाना कांड संख्या-63/07 व एसटी केस नंबर 237/08 से संबंधित है. मृतका के भाई ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
अवैध पिस्टल रखने वाले को चार वर्ष की कैद : अवैध देसी पिस्टल के साथ विस्फोटक पदार्थ रखने के मामले में सोमवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश नौ अभय कुमार सिन्हा ने जेल में बंद आरोपी टुंडी थाना क्षेत्र के चक्रखुर्द निवासी नंदकिशोर मंडल को ऑर्म्स की धारा 25 (1-बी) ए में दो वर्ष दो हजार रुपये अर्थ दंड व विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5 में चार वर्ष की सश्रम कारावास और दो हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी.
अर्थ दंड की राशि अदा नहीं करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी. अभियोजन की ओर से एपीपी संजय कुमार ने 13 गवाहों की गवाही करायी थी. यह मामला टुंडी थाना कांड संख्या 52/02 व एसटी केस नंबर 439/04 से संबंधित है.
प्रशांत बनर्जी के मामले में आदेश सुरक्षित : ओम बेस्को रेल प्रोडक्ट कंपनी की गोपीनाथपुर स्थित कार्यालय में घुस कर तोड़फोड़, मारपीट व रंगदारी मांगने के मामले में जेल में बंद निरसा जिप सदस्य प्रशांत बनर्जी की ओर से दायर नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई सोमवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश तृतीय अशोक कुमार पाठक की अदालत में हुई. उभय पक्षों की बहस सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा गया.