धनबाद: सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश तृतीय अशोक कुमार पाठक ने शनिवार को रिश्वतखोरी के एक मामले में पूर्वी झरिया क्षेत्र की भौंरा नॉर्थ कोलियरी के तत्कालीन सहायक लोडिंग इंस्पेक्टर अनंत सेठी को पीसी एक्ट की धारा 7 व 13 (2) सहपठित 13 (1) (डी) में दो-दो वर्ष की कैद व पांच-पांच हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी.
अर्थ दंड की राशि अदा नहीं करने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी. दोनों सजा एक साथ चलेगी. अदालत ने सजायाफ्ता को ऊपरी अदालत में अपील याचिका दायर करने के लिए अंशकालिक जमानत दे दी.
आरोपी ने राम प्रसाद रविदास नामक बीसीसीएल कर्मी से रात पाली से दिन पाली में डय़ूटी देने के एवज में दो सौ रुपये रिश्वत की मांग की थी. सीबीआइ ने 24 जून को आरोपी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था. सीबीआइ के विशेष अभियोजक आर सिंह ने नौ गवाहों की गवाही करायी.