धनबाद: धनबाद बार एसोसिएशन द्वारा बार परिसर में भवन निर्माण कर उसे दुकानदारों को आवंटित करने के मामले में मंगलवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन प्रथम संजय कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई हुई. वादियों की ओर से अधिवक्ता अयोध्या प्रसाद ने पैरवी की.
अदालत के आदेश पर वादियों ने स्थल निरीक्षण करने के लिए प्लीडर कमिश्नर बहाल करने के एवज में एक हजार रुपये नजारत में जमा कर दिया. अब प्लीडर कमिशनर यहां बन रही दुकानों का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंपेंगे.
क्या है मामला: धनबाद सिविल कोर्ट के अधिवक्ता पीयूष कांति भट्टाचार्य, अजय कुमार झा, अशोक मिश्र, नंदकिशोर रवानी, अशोक कुमार शर्मा, दीपेश कुमार ने अदालत में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कंसारी मंडल, महासचिव देवीशरण सिन्हा व कोषाध्यक्ष मधुसूदन चक्रवर्ती के खिलाफ टाइटल सूट संख्या 173/ 15 दर्ज कराया है. वादियों ने कहा है कि बार परिसर में दुकान आवंटित कर लाखों रुपये की वसूली की जा रही है. जबकि वकीलों को बैठने के लिए जगह नहीं दी जा रही है. वादियों ने अदालत से निर्माण कार्य पर रोक लगाने और आवंटित दुकानों को रद्द करने का आग्रह किया है.