धनबाद: एक साल के पुत्र महाबीर मंडल की हत्या में शनिवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अंबुज नाथ की अदालत ने मृतक के पिता बैंक कॉलोनी, गोसाईंडीह (गोविंदपुर) निवासी राहुल मंडल को भादवि की धारा 302 में उम्रकैद व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई. फैसला सुनाये जाने के वक्त लोक अभियोजक दिग्विजय मणी त्रिपाठी उपस्थित थे.
मामला यह है कि 29 अगस्त 2013 को अपराह्न 4.30 बजे रेखा मंडल घर में पोछा लगा रही थी. तभी उसका पति राहुल मंडल आया और एक वर्षीय बेटे महाबीर को जमीन पर पटक दिया. बच्चा बुरी तरह जख्मी हो गया. उसे इलाज के लिए केंद्रीय अस्पताल धनबाद लाया गया. जहां उसकी स्थिति गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने बीजीएच बोकारो रेफर कर दिया. बोकारो ले जाने के दौरान रास्ते में उसकी मौत हो गयी. घटना के बाद मृतक की मां रेखा मंडल ने अपने पति राहुल मंडल के खिलाफ गोविंदपुर थाना में कांड संख्या 398/13 दर्ज कराया. केस के आइओ आदित्य सिंह ने 15 अक्तूबर 13 को आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित किया.अदालत ने आरोपी के खिलाफ भादवि की धारा 302 में आरोप तय किया.अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक श्री त्रिपाठी ने रेखा मंडल, दुलाल चंद्र मंडल, विमल मंडल, लता देवी, वंदना मंडल, डॉ शैलेंद्र कुमार व आइओ आदित्य सिंह का परीक्षण कराया. बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने गवाहों का प्रति परीक्षण किया. यह मामला एसटी केस नंबर 617/13 से संबंधित है.
जानलेवा हमले में दोषी करार, सजा 24 को : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश तृतीय गोपाल कुमार राय की अदालत ने शनिवार को जान मारने की नीयत से हमला करने के मामले में बाबूलाल हाड़ी को भादवि की धारा 307 में दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया.अदालत ने सजा की बिंदु पर सुनवाई की अगली तिथि 24 जून मुकर्रर कर दी. विदित हो कि 20 जून 12 को आरोपी ने मधुबन निवासी निमाई महतो की छाती में चाकू घोंप कर जान मारने का प्रयास किया था. इस मामले में महतो ने धनबाद थाना में कांड संख्या 623/12 दर्ज कराया. उक्त मामले में केस के आइओ घनश्याम प्रसाद ने 29 अगस्त 12 को आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया. यह मामला एसटी केस नंबर 27/13 से संबंधित है.