धनबाद: खाद्य सुरक्षा कानून (फूड सिक्यूरिटी बिल) लागू होने के बाद राज्य के लगभग 50 लाख परिवार को सस्ते दर पर खाद्यान्न मिलने का रास्ता साफ हो गया है. बीपीएल, अंत्योदय के बाद अब अतिरिक्त बीपीएल, तदर्थ बीपीएल को भी सस्ता राशन मिल सकेगा.
राज्य के खाद्य आपूर्ति सचिव अजय कुमार सिंह ने पत्रकारों को बताया कि वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार राज्य में 62 लाख परिवार हैं. फूड सिक्यूरिटी बिल लागू होने के बाद राज्य के 50 लाख परिवार को लाभ मिलेगा. साथ ही झारखंड को 60 हजार मिलियन टन अतिरिक्त चावल मिलेगा. सब्सिडी के रूप में केंद्र सरकार से राज्य को 3200 करोड़ मिलेगा. अभी सब्सिडी के रूप में राज्य को 1700 करोड़ मिल रहा है. झारखंड में अब तक गरीबों को एक रुपये किलो चावल दिया जा रहा था. नयी योजना के बाद राज्य सरकार को प्रति किलो दो रुपये का लाभ होगा.
इन्हें नहीं मिलेगा लाभ : फूड सिक्यूरिटी बिल के तहत केंद्र सरकार द्वारा तय मापदंड के अनुसार सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, सरकारी कर्मी, पेंशनधारी रिटायर्ड कर्मी, आयकर दाता, सेल्स टैक्स विभाग में निबंधित लोग और 25 एकड़ से अधिक जमीन के मालिक को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. इस दायरे में नहीं आने वाले सभी को फूड सिक्यूरिटी बिल के तहत राशन मिलेगा. श्री सिंह ने कहा कि फूड सिक्यूरिटी बिल के तहत लाभुकों का चयन ग्रामीण विकास विभाग एवं नगर विकास विभाग को करना है. खाद्य आपूर्ति विभाग केवल खाद्यान्न मुहैया करायेगा.