धनबाद: जिले में 190 उद्योग खुलेंगे. बैंक से लोन स्वीकृत होते ही उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू होगी. पीएमइजीपी, केवीआइसी व केवीआइबी के अंतर्गत 299 लाभुकों का चयन किया गया है. सभी आवेदन बैंक भेज दिये गये हैं.
उद्योग के लिए 25 लाख व सर्विस सेक्टर के लिए 10 लाख लोन का प्रावधान है. पीएमइजीपी के अंतर्गत 76, केवीआइसी के तहत 57 व केवीआइबी के तहत 57 लाभुकों को लोन स्वीकृत किया जायेगा. इस स्कीम में अधिकतम 35 प्रतिशत तक अनुदान है.
किसे कितनी सब्सिडी
सामान्य कोटि के लाभुक हैं. लोन का दस प्रतिशत स्वयं का अंशदान करना होगा. शहरी क्षेत्र में 15 प्रतिशत व ग्रामीण क्षेत्र में 25 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान है. अगर लाभुक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अपिव, अल्पसंख्यक, महिला, पूर्व सैनिक, शारीरिक विकलांग और पूर्वोतर पहाड़ी व सीमावर्ती क्षेत्र के हैं तो उन्हें लोन का पांच प्रतिशत स्वयं का अंशदान करना होगा. शहरी में 25 व ग्रामीण में 35 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान है.