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आरटीइ एक्ट पर डीसी की बैठक आज
धनबाद : शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत उपायुक्त की अध्यक्षता में शनिवार को 11 बजे बैठक होगी. इसमें सभी निजी स्कूलों के प्राचार्यो का शामिल होना अनिवार्य है. उपायुक्त ने सभी निजी स्कूलों को पत्र भी लिखा है. कहा है कि आरटीइ अधिनियम अप्रैल 2010 से लागू है. अधिनियम के तहत कुछ प्रावधानों […]
धनबाद : शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत उपायुक्त की अध्यक्षता में शनिवार को 11 बजे बैठक होगी. इसमें सभी निजी स्कूलों के प्राचार्यो का शामिल होना अनिवार्य है. उपायुक्त ने सभी निजी स्कूलों को पत्र भी लिखा है. कहा है कि आरटीइ अधिनियम अप्रैल 2010 से लागू है.
अधिनियम के तहत कुछ प्रावधानों का अनुपालन निजी स्कूलों के लिए वैधानिक है, लेकिन सूचना है कि प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा है. ऐसे में जिला प्रशासन को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. लोगों में आक्रोश है एवं विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है. आठ फरवरी 2014 को तत्कालीन उपायुक्त की अध्यक्षता में आरटीइ एक्ट पर हुई बैठक में लिये गये निर्णयों की समीक्षा होगी.
डी-नोबिली व कार्मेल ग्रुप : डी-नोबिली एवं कार्मेल ग्रुप के स्कूल के लिए आरटीइ के अनुपालन की बाध्यता है. सर्वोच्च न्यायालय के वाद संख्या 6 एसएससी (2012) में 12 अप्रैल 2012 को जारी आदेश के प्रभावी अंश के मुताबिक पहली कक्षा में 25 फीसदी सीटों में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों का नामांकन होना है.
यह आदेश सभी सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों में भी लागू होंगे. वर्ष 1980 में मिशनरी को स्कूल के लिए डीवीसी द्वारा भूमि आवंटित की गयी थी. दोनों ग्रुप के ज्यादातर स्कूल सरकार द्वारा अधिग्रहीत भूमि बीसीसीएल, इसीएल, डीवीसी, एफसीआइ, सीएमआरआइ, एफआरआइ को दिये गये थे. इसी भूमि पर स्कूल है, साथ ही भवन, शिक्षकों का आवास, बिजली, पानी, रखरखाव आदि उपलब्ध करायी जाती रही है.
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