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हत्या के दो मामले में तीन को आजीवन कारावास

पत्नी की हत्या सिपाही निमाई दत्ता को मिला आजीवन कारावाससंवाददाता, बोकारोत्वरित न्यायालय की विशेष न्यायाधीश बबीता प्रसाद की अदालत ने हत्या के दो अलग-अलग मामले में शुक्रवार को तीन मुजरिमों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा दी है. सजा पाये मुजरिमों में झारखंड पुलिस के बोकारो जिला में तैनात सिपाही सेक्टर तीन बी, आवास संख्या […]

पत्नी की हत्या सिपाही निमाई दत्ता को मिला आजीवन कारावाससंवाददाता, बोकारोत्वरित न्यायालय की विशेष न्यायाधीश बबीता प्रसाद की अदालत ने हत्या के दो अलग-अलग मामले में शुक्रवार को तीन मुजरिमों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा दी है. सजा पाये मुजरिमों में झारखंड पुलिस के बोकारो जिला में तैनात सिपाही सेक्टर तीन बी, आवास संख्या 104 निवासी निमाई दत्ता, हरला थाना क्षेत्र के ग्राम पचौरा निवासी लक्ष्मण दास व मादु बाला देवी शामिल हैं. सरकार की तरफ से दोनों मामले में अपर लोक अभियोजक राकेश कुमार राय (आरके राय) ने बहस की. सिपाही निमाई दत्ता को उसकी पत्नी रेखा देवी की हत्या के मामले आजीवन सश्रम कारावास व 500 रुपये जुर्माना की सजा दी गयी है. चिंता देवी के हत्यारे को भी आजीवन कारावास : हरला थाना क्षेत्र के ग्राम पचौरा निवासी लक्ष्मण दास व मादु बाला देवी को विवाहिता चिंता देवी की हत्या के मामले में आजीवन सश्रम कारावास व 500 रुपया जुर्माना की सजा दी गयी है.आत्महत्या के लिये विवश करने के वाले को मिली 10 वर्ष कारावास : माराफारी थाना क्षेत्र के आजाद नगर निवासी एक विवाहिता को आत्महत्या के लिये उत्प्रेरित करने के एक मामले में मुजरिम संतोष दास को 10 वर्ष सश्रम कारावास व चार हजार रुपये जुर्माना की सजा दी गयी है. जुर्माना की तीन हजार राशि मृतका की पुत्री को दी जायेगी. सरकार की तरफ से इस मामले में अपर लोक अभियोजक राकेश कुमार राय (आरके राय) ने बहस की.

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