प्रशासन की ओर से आवंटित स्थान पर ही बिक्री का आदेशमुख्य संवाददाता, धनबाद.जिला प्रशासन ने जिले में जहां-तहां खासकर घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पटाखा बिक्री पर रोक लगा दी है. केवल आवंटित स्थान पर ही पटाखा बेचने का आदेश दिया गया है. अनुमंडल दंडाधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव की ओर से शनिवार को जारी आदेश के अनुसार जहां-तहां बगैर लाइसेंस के ही घनी आबादी वाले इलाकों में चौकी-खटिया बिछा कर ही पटाखा बेचा जाता है. वहां सुरक्षा का भी कोई इंतजाम नहीं रहता. इससे आग लगने की संभावना प्रबल रहती है. आदेश के अनुसार धनबाद शहरी क्षेत्र में जिला परिषद मैदान, गोल्फ ग्राउंड के दूसरे प्रवेश द्वार, डीएवी स्कूल मैदान पुराना बाजार तथा नियोजनालय के पीछे अवस्थित मैदान में ही पटाखा बेचने की अनुमति दी गयी है. इसी तरह झरिया के बनियाहीर मैदान एवं राज ग्राउंड, कतरास में अमर एवं लक्ष्मी सिनेमा हॉल के बगल में अवस्थित हाट मैदान, गोविंदपुर के पलटनटांड़ मैदान, चिरकुंडा में श्रम कल्याण केंद्र, सिंदरी के नेहरू मैदान में ही पटाखा बेचा जा सकता है.
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आबादी वाले क्षेत्र में पटाखा बिक्री पर रोक
प्रशासन की ओर से आवंटित स्थान पर ही बिक्री का आदेशमुख्य संवाददाता, धनबाद.जिला प्रशासन ने जिले में जहां-तहां खासकर घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पटाखा बिक्री पर रोक लगा दी है. केवल आवंटित स्थान पर ही पटाखा बेचने का आदेश दिया गया है. अनुमंडल दंडाधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव की ओर से शनिवार को जारी आदेश के […]
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