धनबाद : अपहरण कर हत्या किये जाने व शव को छुपाने के मामले में मंगलवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अंबुज नाथ की अदालत ने जेल में बंद जियलगोरा निवासी प्रदीप कुमार सिंह को भादवि की धारा 302,364 ए में उम्र कैद व 201 में सात वर्ष कैद व तीनों धाराओं में दस-दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. तीनों सजाएं एक साथ चलेगी.
अदालत ने साक्ष्य के अभाव में मुजाबिर खान को रिहा कर दिया. फैसले के वक्त सौरभ के पिता सुरेंद्र लोहार, चाचा प्रेमबच्चन व उनके निजी अधिवक्ता प्रहलाद साव व एपीपी धनंजय सिंह भी मौजूद थे. बनियाहीर डीएवी स्कूल की आठवीं कक्षा का छात्र 17 अगस्त 12 को अपने घर से ट्यूशन पढ़ने गया. बाद में वह घर नहीं लौटा. उसके दोस्तों ने ही अपहरण कर उसकी हत्या कर दी. दो दिनों के बाद 19 अगस्त को उसका शव जेलगोरा के समीप एक जंगल से बरामद हुआ.