धनबाद: बुंदेला बस मालिक सुधीर कुमार सिंह हत्याकांड मामले के अप्राथमिकी अभियुक्त बिट्ट सिंह (हाउसिंग कॉलोनी) ने सोमवार को कोर्ट में सरेंडर किया. उसने कोर्ट को बताया कि पुलिस रिकार्ड में आरोपी के पिता का नाम अभिजीत राय है, जबकि उसके पिता का नाम अजित राय है.
वह बिट्टू है, लेकिन वह नहीं जिसे पुलिस ने आरोपित किया. उसने अपना वोटर कार्ड अदालत में प्रस्तुत किया. इस आधार पर कोर्ट ने बिट्ट को कस्टडी में लेने से इनकार कर दिया. इसके बाद बिट्ट कोर्ट से चलता बना. सरेंडर करने के दौरान वहां तैनात पुलिस ने उसे हथकड़ी लगा दी थी. कस्टडी लेने से इनकार के बाद पुलिस ने हथकड़ी खोल दी. कोर्ट में तैनात पुलिस द्वारा बरवाअड्डा थाना या वरीय अधिकारियों को सूचना नहीं दी गयी.
कुर्की तक हो चुकी है : कांड के अनुसंधानकर्ता रहे तत्कालीन बरवाअड्डा थानेदार अजय कुमार पंजिकार ने 12 फरवरी 14 को हाउसिंग कॉलोनी एमआइजी ए31 निवासी बिट्ट सिंह (पिता अभिजीत राय) के वारंट के लिए अदालत में आवेदन दिया था. बिट्ट के खिलाफ वारंट निर्गत हुआ. फरारी की स्थिति में कोर्ट ने इश्तेहार व कुर्की का वारंट जारी किया.
पुलिस ने 20 जून को बिट्ट की चल संपत्ति कुर्क की थी. पुलिस रिकार्ड के अनुसार कुर्की में जब्त समानों की सूची बिट्ट के पिता ने रिसीव किया जिस पर अपना हस्ताक्षर अजीत राय किया है.
फ्लैश बैक : बरटांड़ बस स्टैंड से बरवाअड्डा विज्ञान बिहार कॉलोनी आवास जाते समय 31 अक्तूबर की रात बुंदेला बस मालिक सुधीर सिंह को हवाई अड्डा के समीप गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी. मुख्य आरोपी विकास सिंह और राजू मालाकार फरार है.