23-24 को विशेष कैंप, नाम छूटा है तो चढ़ा लें : उपायुक्त
धनबाद : चुनाव आयोग के निर्देश पर जिले में 23 व 24 फरवरी को विशेष कैंप लगाया जायेगा, जिसमें योग्य व छूटे हुए मतदाताओं का नाम मतदान सूची में दर्ज कराने का अंतिम मौका होगा. कैंप जिले के सभी मतदान केंद्र, समाहरणालय, डीआरडीए, प्रखंड कार्यालय में पूर्वाह्न नौ बजे से अपराह्न पांच बजे तक लगाये […]
23-24 को विशेष कैंप, नाम छूटा है तो चढ़ा लें : उपायुक्त
धनबाद : चुनाव आयोग के निर्देश पर जिले में 23 व 24 फरवरी को विशेष कैंप लगाया जायेगा, जिसमें योग्य व छूटे हुए मतदाताओं का नाम मतदान सूची में दर्ज कराने का अंतिम मौका होगा. कैंप जिले के सभी मतदान केंद्र, समाहरणालय, डीआरडीए, प्रखंड कार्यालय में पूर्वाह्न नौ बजे से अपराह्न पांच बजे तक लगाये जायेगा.
ये बातें उपायुक्त ए दोड्डे ने गुरुवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कही. उन्होंने कहा कि जिन मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे इस दो दिवसीय कैंप का लाभ उठाकर अावश्यक रूप से अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा लें. मौके पर अपर जिला दंडाधिकारी (विधि व्यवस्था) राकेश कुमार दुबे, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी इशा खंडेलवाल व सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी नेहा पाठक भी उपस्थित थे.
नाम जोड़ने-हटाने और मतदान केंद्र परिवर्तन की होगी सुविधा : उपायुक्त श्री दोड्डे ने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर ब्लॉक लेवल ऑफिसर (बीएलओ) अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची के साथ उपस्थित रहेंगे. वोटर अपना नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित कर लें. उन्होंने कहा कि ऐसे सभी मतदाता जो एक जनवरी 2019 को 18 वर्ष या उससे ऊपर की आयु प्राप्त कर चुके हैं. वे अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए प्रपत्र 6 में आवेदन ब्लॉक लेवल ऑफिसर को दे सकते हैं. कैंप में योग्य मतदाताओं का नाम जोड़ने, नाम हटाने अथवा मतदान केंद्र परिवर्तन कराने की सुविधा मिलेगी.
लोकसभा क्षेत्र में 18,51,102 वोटर : उपायुक्त श्री दोड्डे ने बताया कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 18 लाख 51 हजार 102 है. इसमें महिला वोटरों की संख्या 8 लाख 46 हजार 304 व पुरुष वोटरों की संख्या 10 लाख 4 हजार 798 है.
नये वोटर को देना होगा आयु प्रमाण पत्र : एडीएम
अपर जिला दंडाधिकारी (विधि-व्यवस्था) राकेश कुमार दुबे ने बताया कि विशेष कैंप में जो नये वोटर पुराने स्थान से धनबाद आये हैं वे भी अपना स्थान परिवर्तन करा सकते हैं. कहा कि नये वोटर को आयु एवं आवास प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करना होगा.
एक से अधिक जगह निबंधित होने पर कार्रवाई संभव : श्री दुबे ने कहा कि एक से अधिक स्थान पर मतदाता सूची में नाम निबंधित कराना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 17 एवं 18 के अनुसार अपराध है, यदि किसी का नाम एक से अधिक स्थान पर निबंधित है तो वे प्रपत्र 7 में अपना नाम हटाने के लिए आवेदन बीएलओ को दे सकते हैं, अन्यथा पकड़े जाने पर दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी. इस वर्ष चुनाव आयोग भी सख्त है तथा डुप्लीकेट वोटरों का नाम हटाने के लिए लगातार अभियान चलाये जा रहा है.