धनबाद: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने आज तीन आरोपियों को 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही तीनों पर 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.
सोमवार को एडीजे पांच विधान चंद्र चौधरी के न्यायालय में एसटी केस नंबर 437/2009 में नाबालिग से रेप मामले में दोषियों को सजा सुनायी गयी. हरिहरपुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2008 में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ था. इसमें गोवर्धन रविदास, जमुना रविदास एवं भीम रविदास को आरोपी बनाया गया था. न्यायालय ने 21 मई को तीनों आरोपियों को धारा 376 के तहत दोषी करार दिया था. आज सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई.
जमानत याचिका खारिज : बुंदेला बस मालिक सुधीर सिंह हत्याकांड के आरोपी महादेव सिंह की जमानत याचिका सोमवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंबुज नाथ ने खारिज कर दी. महादेव सिंह फिलहाल जेल में बंद है.
ढुल्लू महतो की पेशी : पत्रकार रंजीत सिंह से मारपीट के मामले में आज बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को एडीजे नौ के न्यायालय में पेश किया गया.