धनबाद: दिल्ली पब्लिक स्कूल धनबाद की वाइस प्रिंसिपल इंद्राणी घोष की पीएफ राशि 28 लाख 34 हजार 50 रुपये निकासी करने की कोशिश की गयी. वाइस प्रिंसिपल की शिकायत पर भागलपुर सिंडिकेट बैंक ने अकाउंट से राशि निकासी पर रोक लगा दी है. बैंक खाता भी वाइस प्रिंसिपल के नाम है. यह अचरज करने वाली बात है कि उन्होंने न तो पीएफ राशि भुगतान के लिए फार्म भरा था और न ही बैंक खाता खुलवाया, फिर भी राशि चली गयी.
क्या है मामला : इंद्राणी घोष वर्ष 2015 के जनवरी में दिल्ली पब्लिक स्कूल धनबाद से वाइस प्रिंसिपल पद से रिटायर होने वाली हैं. नियमानुसार सेवानिवृत्ति के बाद फार्म 19 भरा जाता है. पीएफ खाताधारक के हस्ताक्षर के बाद संस्थान के प्रिंसिपल का हस्ताक्षर रहता है. फर्जीवाड़ा कर इंद्राणी का फार्म 19 भर कर पीएफ ऑफिस में जमा कराया गया, जिस पर वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल का हस्ताक्षर है.
पीएफ राशि भागलपुर सिंडिकेट बैंक में भेजने के लिए बैंक खाता की फोटो कॉपी भी आवेदन के साथ संलग्न कर भेजी गयी है. सभी आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद वाइस प्रिंसिपल को पीएफ ऑफिस से एसएमएस आया कि आपकी पीएफ राशि का चेक बन चुका है. चेक आपके द्वारा दिये गये बैंक खाते में भेजी जा रही है.
बैंक व पीएफ ऑफिस सकते में : पीएफ ऑफिस में वाइस प्रिंसिपल की ओर से अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराया गया था, जिस पर मैसेज आया. मैसेज में राशि का भी डिटेल था. वाइस प्रिंसिपल मैसेज पढ़ कर सन्न रह गयी और पीएफ ऑफिस से संपर्क कर बोली कि उन्होंने राशि भुगतान के लिए आवेदन ही नहीं दिया है. उनका कोई बैंक खाता भागलपुर सिंडिकेट बैंक में नहीं है. राशि बैंक में नहीं भेजी जाय. पीएफ ऑफिस से कहा गया कि फार्म 19 जमा किया गया था. हस्ताक्षर मिलान समेत अन्य प्रक्रिया पूरी करने के बाद राशि बैंक खाते में ट्रांसफर हो गयी है. बैंक से संपर्क करने को कहा गया. वाइस प्रिंसिपल ने बैंक से संपर्क किया तो बोला गया आपकी ओर से सभी प्रक्रिया पूरी करने के बाद खाता खोला गया है. बैंक व पीएफ ऑफिस इस घटना से सकते में हैं. बैक खाता खोलने वाले व उसके पहचानकर्ता का पता लगाया जा रहा है.