धनबाद: बहुचर्चित युवा जदयू नेता रूपेश सिन्हा हत्याकांड की जांच धनबाद थाना की पुलिस को फिर से करने का आदेश मिला है. राज्य पुलिस मुख्यालय के आदेश पर एसपी ने धनबाद थानेदार को मामले में कार्रवाई का आदेश दिया है. धनबाद थानेदार अखिलेश्वर चौबे ने कोर्ट से कांड की पुन: व अग्रतर कार्रवाई की अनुमति मांगी थी. सीजेएम ने थानेदार के आवेदन के आलोक में मंजूरी दे दी है.
एक को हो चुकी है सजा : रूपेश हत्याकांड का अनुसंधान पूरा कर पुलिस फाइल क्लोज कर चुकी थी. मुख्य अभियुक्त कालीचरण उर्फ कालिया व राजद नेता महेंद्र यादव के खिलाफ पुलिस ने चाजर्शीट दाखिल किया था. मामले में दो अन्य अज्ञात का पुलिस पता नहीं लगा सकी. कालिया का नारको व ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी हुआ था. कोर्ट से कालीचरण उर्फ कालिया को सजा भी हो चुकी है. अभी वह जेल में ही है. महेंद्र यादव के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई चल रही है.
दारोगा हो चुके हैं बरखास्त
रूपेश हत्याकांड में केस डायरी में हेराफेरी कर राजद नेता महेंद्र यादव को लाभ पहुंचाने के मामले में कांड के अनुसंधानकर्ता रहे एसआइ दिनेश राणा के खिलाफ धनबाद थाने में केस दर्ज हुआ था. मामले में दारोगा फरार चल रहे हैं और नौकरी से बरखास्त भी हो चुके हैं. पुलिस दारोगा की कुर्की भी कर चुकी है.
2004 में हुई थी रूपेश की हत्या
युवा जदयू नेता रूपेश की वर्ष 2004 की चार मार्च को गोली मारी गयी थी. इलाज के दौरान दो दिनों बाद बीजीएच में मौत हो गयी थी.