समरेश सिंह का सरेंडर जेल से पीएमसीएच पहुंचे

धनबाद : गोविंदपुर के एक पुराने मामले में राज्य के पूर्व मंत्री समरेश सिंह ने सोमवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार चौधरी की अदालत में सरेंडर कर जमानत की अर्जी दायर की. लेकिन जमानत अर्जी पर बहस नहीं हुई. बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने नोट प्रेस कर दिया. अदालत ने सुनवाई की […]

By Prabhat Khabar Print Desk | December 12, 2017 11:59 AM

धनबाद : गोविंदपुर के एक पुराने मामले में राज्य के पूर्व मंत्री समरेश सिंह ने सोमवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार चौधरी की अदालत में सरेंडर कर जमानत की अर्जी दायर की. लेकिन जमानत अर्जी पर बहस नहीं हुई. बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने नोट प्रेस कर दिया. अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 18 दिसंबर मुकर्रर कर दी. समरेश सिंह को न्यायिक हिरासत में धनबाद जेल भेज दिया गया. मामला 19 दिसंबर 97 का है. प्राथमिकी के अनुसार समरेश सिंह के नेतृत्व में चार सौ लोग अवैध हथियार से लैस होकर धनबाद-गोविंदपुर रोड पर भूईंफोड़ की ओर बढ़े. वे एनिराक्स पिगमेंट लि. (धनबाद केमिकल) में घुसना चाहते थे.

वहां पहले से ही एसडीओ ने धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाया हुआ था. जब पुलिस ने विरोध किया तब आंदोलनकारियों ने पथराव करना शुरू कर दिया. पुलिस ने हवाई फायरिंग की.

मौके पर समरेश सिंह, लालू प्रसाद राम, शहजाद अंसारी व शिवकुमार सिंह पकड़े गये. अदालत ने समरेश सिंह के खिलाफ 14 फरवरी 17 को वारंट जारी किया. इस केस में 29 मई 17 को पीडीजे ने अाकाश राही, शहजाद अंसारी, मुबारक अली, कालाचंद्र महतो समेत चौदह लोगों को रिहा कर दिया था. कोर्ट में उपस्थित नहीं होने के कारण समरेश सिंह के खिलाफ 5 दिसंबर 17 को दप्रसं की धारा 82 के इश्तेहार जारी किया गया. इस पर समरेश ने आज सरेंडर किया. इधर, रात में खराब स्वास्थ्य को देखते हुए समरेश सिंह को पीएमसीएच में भरती करा दिया गया है.

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