धनबाद: पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के मामले की सुनवाई मंगलवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम सत्य प्रकाश की अदालत में हुई. होटवार जेल रांची में बंद झरिया के भाजपा विधायक संजीव सिंह की ओर से आवेदन दायर कर विधानसभा के शीतकालीन सत्र में 12 दिसंबर से 15 दिसंबर तक शामिल होने की अनुमति मांगी गयी.
बचाव पक्ष से अधिवक्ता देवीशरण सिन्हा व जावेद ने बहस की. अभियोजन से लोक अभियोजक टीएन उपाध्याय ने अपना पक्ष रखा. अदालत ने उभय पक्षों की दलील सुनने के बाद भाजपा विधायक संजीव सिंह को चार दिन विधानसभा में शामिल होने की अनुमति देने का आदेश जेल प्रबंधन होटवार रांची को दिया. दूसरी ओर संजीव सिंह की ओर से 16 अगस्त 17 को दायर दंप्रसं की धारा 207 पर सुनवाई की अगली तिथि 11 दिसंबर मुकर्रर की गयी.
अदालत ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जेल में बंद संजीव सिंह, डबलू मिश्रा, धनजी, जैनेंद्र सिंह उर्फ पिंटू सिंह, संजय सिंह, अमन सिंह व अन्य सह अभियुक्त सागर उर्फ शिबू, चंदन सिंह उर्फ रोहित सिंह, सोनू उर्फ कुर्बान अली (सभी शूटर) व विनोद सिंह की पेशी करायी. शूटरों के खिलाफ आरोप तय होना था, लेकिन बचाव पक्ष द्वारा आवेदन दायर करने के कारण नहीं हो सका. निचली अदालत ने संजीव सिंह समेत छह लोगों का केस कमिटमेंट 01 अगस्त 17 को किया था. सेशन कोर्ट ने संजीव सिंह की जमानत अर्जी को 20 सितंबर 17 को खारिज किया था.
सुरेश सिंह हत्याकांड में शशि सिंह फरार घोषित
कोयला व्यवसायी सुरेश सिंह हत्याकांड की सुनवाई मंगलवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ग्यारह एसके पांडेय की अदालत में हुई. अदालत ने केस के मुख्य अभियुक्त शशि सिंह को फरार घोषित कर केस अभिलेख को रिकॉर्ड रूम में जमा करने का आदेश दिया. वहीं इस मामले में चल रहे दूसरे केस अभिलेख की सुनवाई की अगली तिथि 16 दिसंबर 17 निर्धारित कर दी गयी. दूसरे केस अभिलेख में प्रमोद लाला हाजिर था. इस केस में बचाव पक्ष के अधिवक्ता अभय कुमार सिन्हा ने पैरवी की. ज्ञात हो कि 7 दिसंबर 2011 को धनबाद क्लब में आयोजित एक प्रीतिभोज में अपराधियों ने सुरेश सिंह की गोली मार कर हत्या कर दी थी.
सुरेश सिंह हत्याकांड
शशि सिंह विधायक संजीव सिंह का चचेरा भाई है. पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 25 हजार का इनाम घोषित किया हुआ है. पिता रामधीर सिंह बिनोद सिंह हत्याकांड में हजारीबाग केंद्रीय कारा में उम्र कैद की सजा काट रहा है.