विदित हो कि साधु यादव दूध बेच कर छाताबाद आये. तभी आरोपितों ने नाजायज मजमा बना कर जालिम यादव व साधु यादव पर जानलेवा हमला कर बुरी तरह दोनों को जख्मी कर दिया. दोनों को इलाज के लिए चौधरी नर्सिंग होम लाया गया जहां साधु यादव ने पुलिस को अपना फर्दबयान दर्ज कराया. जालिम की स्थिति नाजुक होने के कारण उसे बोकारो अस्पताल भेज दिया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी.
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जालिम हत्याकांड में नौ दोषी करार, सजा कल
धनबाद: छाई फेंकने को लेकर जालिम यादव (छाताबाद) की हुई हत्या के मामले में शनिवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश बारह सैयद सलीम फातमी की अदालत ने छाताबाद 10 नंबर खटाल (कतरास) निवासी अघमन यादव, विश्राम यादव, मोती लाल यादव, उपेंद्र यादव, भोरिक यादव, तपस्या यादव, योगेंद्र यादव, मोती यादव व लालपति यादव को […]
धनबाद: छाई फेंकने को लेकर जालिम यादव (छाताबाद) की हुई हत्या के मामले में शनिवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश बारह सैयद सलीम फातमी की अदालत ने छाताबाद 10 नंबर खटाल (कतरास) निवासी अघमन यादव, विश्राम यादव, मोती लाल यादव, उपेंद्र यादव, भोरिक यादव, तपस्या यादव, योगेंद्र यादव, मोती यादव व लालपति यादव को भादवि की धारा 147, 148, 149, 341, 302 में दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. अदालत ने सजा के बिंदु पर फैसले की तिथि 27 नवंबर मुकर्रर कर दी. सुनवाई के वक्त अपर लोक अभियोजक बटेश्वर झा भी अदालत में मौजूद थे.
मटकुरिया गोलीकांड में हुई सुनवाई : मटकुरिया गोलीकांड की सुनवाई शनिवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एमपी यादव की अदालत में हुई. अदालत को हाइकोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा है. अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि मुकर्रर कर दी. ज्ञात हो कि 27 अप्रैल 11 को अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान मटकुरिया कोल बोर्ड कॉलोनी में पुलिस बल व आंदोलनकारियों के बीच हिंसक झड़प व फायरिंग हुई थी, जिसमें कई लोगों की मौत हो गयी थी. पूर्व पुलिस कप्तान भी जख्मी हुए थे.
लोक अदालत में 95 मामलों का निष्पादन
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष-सह-प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार चौधरी के निर्देश पर शनिवार को सिविल कोर्ट परिसर में लोक अदालत लगायी गयी. इसमें तेरह बेंच लगाकर श्रम, मेट्रोमोनियल, विद्युत, एमएसीटी, क्रिमिनल कंपाउडेबल केस, बैंक, एमडब्ल्यू, पी डब्ल्यू, डब्ल्यूएम, बीएसएनएल (पीएम), एनआइ एक्ट से संबंधित 95 वादों का निष्पादन कर 13 लाख, 62 हजार 443 रुपये की वसूली की गयी. मौके पर लेबर कोर्ट के पीठासीन पदाधिकारी आरके जुमनानी, फैमिली जज राम शर्मा, डीजे महेंद्र प्रसाद, जनार्दन सिंह, सैयद सलीम फातमी, संजय कुमार सिंह, एसीजेएम कुमार पवन, अवर न्यायाधीश मनोरंजन कुमार, एसपी ठाकुर, कल्पना हजारिका, रेलवे मजिस्ट्रेट मो उमर, न्यायिक दंडाधिकारी रविनारायण, विश्वनाथ उरांव, मीस तबिंदा खान, मोमिता गुईन, सुरेंद्र बेदिया, कुमार जीव, श्रुति सोरेन, वीणा कुमार, स्वाति विजय उपाध्याय, अर्पित श्रीवास्तव व ऋत्विका सिंह ने डालसा के पैनल अधिवक्ताओं के सहयोग से वादों का निष्पादन किया. डालस सचिव एके दुबे भी मौजूद थे.
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