धनबाद: नगर निगम ने रोड के किनारे खुले में बकरा और मुरगा का गोश्त बेचनेवालों को नोटिस भेजा है. उन्हें नियमों का पालन करने को कहा गया है.
बता दिया गया है कि ऐसा नहीं करने पर वे दंड के भागी होंगे. छह माह की सजा या पांच हजार रुपया जुर्माना का प्रावधान है. नगर आयुक्त अवधेश कुमार पांडेय ने बताया कि खुले में मीट व मुरगा-मुरगी बेचना गैर कानूनी है.
पार्षद निर्मल मुखर्जी का कहना है कि जब लोग पैसा खर्च करते हैं तो क्यों बीमारी खरीदे. निगम को इस पर सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए. ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि शुद्ध व स्वस्थ्य बकरे व मुरगी का मांस लोगों को मिल सके.