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बार एसोसिएशन का बैंक खाता फ्रीज

धनबाद: बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के बीच चेक के माध्यम से राशि निकासी को लेकर हुए विवाद में यूको बैंक सिविल कोर्ट धनबाद के प्रबंधक जे डांग ने बैंक खाता को फ्रीज कर दिया है. श्री डांग ने बताया कि इस संदर्भ में बार के पदाधिकारियों को पत्रांक विविध/420/2017-18 दिनांक 27.9.17 के मार्फत सूचना दे […]

धनबाद: बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के बीच चेक के माध्यम से राशि निकासी को लेकर हुए विवाद में यूको बैंक सिविल कोर्ट धनबाद के प्रबंधक जे डांग ने बैंक खाता को फ्रीज कर दिया है. श्री डांग ने बताया कि इस संदर्भ में बार के पदाधिकारियों को पत्रांक विविध/420/2017-18 दिनांक 27.9.17 के मार्फत सूचना दे दी गयी है.
क्या है मामला : बार एसोसिएशन का चुनाव 25 फरवरी 2016 को हुआ था. चुनाव के बाद बैंक में अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी, महासचिव विदेश कुमार दां व कोषाध्यक्ष मुकुल कुमार के नाम से संयुक्त खाता खोला गया. उक्त खाता से एसोसिएशन का पैसा जमा होता है और निकाला जाता है. राशि निकासी के लिए दो पदाधिकारियों में मुख्य रूप से कोषाध्यक्ष का हस्ताक्षर अनिवार्य है.

23 सितंबर 17 को बार अध्यक्ष ने बैंक प्रबंधक को एक पत्र प्रेषित कर चेक संख्या 567999, राशि 39198 जिस पर सहायक कोषाध्यक्ष मेघनाथ रवानी व अपना स्वयं का हस्ताक्षर कर बैंक में जमा किया. जबकि बार कोषाध्यक्ष मुकुल कुमार ने 25 सितंबर 17 को बैंक प्रबंधक को एक पत्र भेज कर जानकारी दी कि चेक संख्या 567995 से लेकर 568000 कहीं खो गया है. उक्त चेक पर किसी भी व्यक्ति को भुगतान नहीं करने का आग्रह किया गया. उक्त छह चेक में श्री गोस्वामी द्वारा भेजा गया चेक भी है.

जब इसकी जानकारी कोषाध्यक्ष मुकुल कुमार को हुई तब उन्होंने 26 सितंबर 17 को बैंक प्रबंधक को एक पत्र प्रेषित कर बैंक खाता के संचालन पर रोक लगाने की मांग की. अब बार के खाते में राशि जमा तो की जा सकती है, लेकिन उसकी निकासी अगले आदेश तक नहीं होगी. अधिवक्ताओं ने सवाल उठाया है कि जब बार के पैसे की निकासी व जमा के लिए खाता खोला गया था तब क्यों नहीं सहायक कोषाध्यक्ष का नाम बैंक फार्मेट में भरा गया और उनका हस्ताक्षर लिया गया? आज डेढ़ वर्ष के बाद सहायक कोषाध्यक्ष का नाम डाले जाने का क्या उद्देश्य है? बार कोष में हो रही अनियमितता को लेकर अधिवक्ता चुप नहीं बैठेंगे. वे अगामी स्टेट बार काउंसिल रांची व बार एसोसिएशन के चुनाव में इसका जवाब देंगे. बार कोष पर सभी अधिवक्ताओं का समान अधिकार है.

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