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ललन हत्याकांड में कालाचंद गोराईं को उम्रकैद की सजा

धनबाद : एग्यारकुंड निवासी ललन पासवान की हत्या कर शव छिपाने के मामले में बुधवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार चौधरी की अदालत ने जेल में बंद गाड़ीखाना कुमारधुबी के रहनेवाले कालाचंद गोरांई को भादवि की धारा 201 में तीन वर्ष पांच हजार, जबकि भादवि की धारा 302 में उम्रकैद व बीस […]

धनबाद : एग्यारकुंड निवासी ललन पासवान की हत्या कर शव छिपाने के मामले में बुधवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार चौधरी की अदालत ने जेल में बंद गाड़ीखाना कुमारधुबी के रहनेवाले कालाचंद गोरांई को भादवि की धारा 201 में तीन वर्ष पांच हजार, जबकि भादवि की धारा 302 में उम्रकैद व बीस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई. जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी. फैसला सुनाये जाने के वक्त लोक अभियोजक टीएन उपाध्याय भी मौजूद थे.

ललन पासवान अपनी पत्नी सोनी देवी को मजदूरी करने से मना करता था. 2 मई 16 को उसकी पत्नी के मोबाइल पर कालाचंद का फोन आया. इस बात को लेकर ललन रेलवे फाटक के समीप स्थित कालाचंद के दुकान पर गया. वहां दोनों के बीच झंझट हुआ. इसी पर कालाचंद ने अपने दोस्तों को बुलाया. दूसरे दिन तीन मई 16 को सात बजे हल्ला हुआ कि ललन पासवान को मार कर रेलवे गुमटी के पास फेंक दिया गया है. सोनी (मृतक की पत्नी) ने चिरकुंडा (ग्लफरबाड़ी) थाना में कांड संख्या 137/16 दर्ज करायी.

दहेज हत्या में पति, भैंसूर व गोतनी दोषी करार, ननद रिहा : दहेज हत्या के एक मामले में अपर जिला व सत्र न्यायाधीश पंचम महेंद्र प्रसाद की अदालत ने आरोपी पति गोपीनाथपुर (निरसा) निवासी रतन बाउरी, भैसूर गौतम बाउरी व गोतनी चिंता देवी को भादवि की धारा 304 (बी) में दोषी करार दिया है. दोषियों को जेल भेज दिया. सजा की बिंदु पर 15 सितंबर को सुनवाई होगी. अदालत ने ननद मंजू देवी को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. रिंकू देवी की शादी 10 जुलाई 2010 को रतन बाउरी के साथ हुई थी. शादी के कुछ दिनों के बाद से ही दहेज में मोटरसाइकिल एवं पचास हजार रुपये मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया जाने लगा था. 22 मई 12 को रिंकू को जला कर बुरी तरह जख्मी कर दिया गया. उसी दिन बीजीएच में मौत हो गयी. मृतका की मां आलता देवी (मुनीडीह) थाना पुटकी ने निरसा थाना में कांड संख्या 141/12 दर्ज करायी.
पप्पू पाचक हमलाकांड में चिकू खान की जमानत खारिज : जमीन कारोबारी रहमतगंज निवासी पप्पू पाचक हमला मामले में जेल में बंद आरोपी चिकू खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई बुधवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश अष्टम संजय कुमार की अदालत में हुई. अदालत में बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनवर शमीम ने बहस की. अभियोजन से अपर लोक अभियोजक अनिल सिंह ने जमानत का जोरदार विरोध किया. अदालत ने उभय पक्षों की दलील सुनने के बाद जमानत अर्जी काे खारिज कर दी. 25 जून 17 को आरोपियों ने बैंक मोड़ थाना क्षेत्र में घटना को अंजाम दिया था.

लटानी फतेहपुर पैक्स को लगाया पांच हजार जुर्माना : जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष नित्यानंद सिंह सदस्य पुष्पा सिंह व नरेश प्रसाद सिंह की तीन सदस्यीय पीठ ने बुधवार को संयुक्त रूप से एक आदेश पारित कर परिवादी पोखरिया टुंडी निवासी उमा देवी के पक्ष में फैसला सुनाया. फोरम ने विपक्षी प्रबंधक लटानी फतेहपुर पैक्स लिमिटेड टुंडी को सख्त निर्देश दिया कि परिवादिनी जो रकम निकालना चाहती है, वह उन्हें निकालने दें. साथ ही मानसिक यातना व वाद खर्च के रूप में पांच हजार रुपये का भुगतान विपक्षी साठ दिनों के अंदर परिवादिनी उमादेवी को करें. परिवादिनी उमा देवी ने लटानी फतेहपुर पैक्स में एक बचत खाता 2655/15 खोला, जिसका संचालन पैक्स प्रबंधक द्वारा किया जा रहा है. उक्त खाता में 25675 रुपये जमा कर परिवादिनी उसे व्यापार में लगाना चाहती थी. इसी बीच उन्हें पैक्स द्वारा पत्र मिला कि वे प्रेमचंद मंडल को दिये गये ऋण में गारंटर है. जिन्होंने वर्ष 2014 में साठ हजार रुपये लिया, जो नहीं लौटा रहे हैं. इसलिए परिवादिनी का राशि ऋण की वसूली तक के लिए जब्त की गयी है. जबकि प्रेमचंद मंडल ने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने परिवादिनी को गारंटर बनाया है या उनका पैक्स में कोई बकाया है. परिवादिनी ने दो सितंबर 15 को विपक्षी को वकालतन नोटिस दी, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया.
अधिवक्ता के निधन पर शोक : सिविल कोर्ट के अधिवक्ता निमाई कुमार की मौत मंगलवार को सड़क दुर्घटना में हो गयी. इसको लेकर बुधवार को एससी बनर्जी हॉल में बार एसोसिएशन की ओर से शोक सभा आयोजित की गयी. मौके पर बार अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी, धनेश्वर मंडल, महासचिव विदेश कुमार दां, कोषाध्यक्ष मुकुल तिवारी, मेघनाथ रवानी, सरकारी अधिवक्ता भागीरथ राय, आनंद मिश्रा, अमित सिंह, भजन महतो, सहदेव महतो, प्रेम प्रकाश उपाध्याय, पंचानन सिंह, ब्रजकिशोर, केदार महतो समेत दर्जनों अधिवक्ता मौजूद थे. सभी अधिवक्ताओं ने दिवंगत अधिवक्ता के निधन पर शोक जताया.
बार अध्यक्ष श्री गोस्वामी के निर्देश पर अधिवक्ताओं ने हॉफ टाइम से अपने को न्यायिक कार्यों से अलग रखा. दिवंगत के दाह संस्कार के लिए दस हजार रुपये दिये गये.
नीरज की डेथ रिपोर्ट नहीं भेजने पर आइओ को शो-कॉज
आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले की बुधवार को न्यायिक दंडाधिकारी स्वाति विजय उपाध्याय की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत ने नीरज सिंह का डेथ रिपोर्ट नहीं भेजे जाने पर काफी नाराजगी जतायी. अदालत ने सरायढेला थानेदार सह आइओ निरंजन तिवारी को शो-कॉज किया. बचाव पक्ष के अधिवक्ता जावेद ने बहस की. अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 22 सितंबर 17 मुकरर्र कर दी. इस मामले में झरिया विधायक संजीव सिंह, रूस्तम अंसारी व नीरज सिंह (दिवंगत) आरोपी है. 8 दिसंबर 14 को विधान सभा चुनाव के दौरान तीनों आरोपित क्रमश: भाजपा मासस व कांग्रेस के प्रत्याशी थे. वे लोग जोड़ापोखर थाना क्षेत्र के बरारी मोड़ पर काफी संख्या में पार्टी का झंडा लगाये थे. चुनाव आयोग के निर्देश पर चुड़का मुर्मू ने निरीक्षण किया और जोड़ापोखर थाना में तीनों के खिलाफ आदर्श आचार संहित उल्लंघन का मामला दर्ज कराया. केस के आइओ अलोमणि केरकेट्टा ने 30 जून 15 को आरोपितों के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया. यह मामला जोड़पोखर थाना कांड संख्या 404/14 से संबंधित है.

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