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मोनू, प्रशांत व अशोक का डिस्चार्ज पिटीशन खारिज

धनबाद: अवैध विदेशी हथियार रखने के मामले में जेल में बंद मोनू सिंह, अशोक महतो व जमानत पर रिहा प्रशांत सिंह की ओर से दायर डिस्चार्ज पिटीशन को मंगलवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश एसके पांडेय की अदालत ने खारिज कर दिया. अदालत ने आरोप गठन के लिए अगली तिथि 8 सितंबर 17 मुकर्रर […]

धनबाद: अवैध विदेशी हथियार रखने के मामले में जेल में बंद मोनू सिंह, अशोक महतो व जमानत पर रिहा प्रशांत सिंह की ओर से दायर डिस्चार्ज पिटीशन को मंगलवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश एसके पांडेय की अदालत ने खारिज कर दिया. अदालत ने आरोप गठन के लिए अगली तिथि 8 सितंबर 17 मुकर्रर कर दी. विदित हो कि नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के बाद सरायढेला पुलिस ने 29.3.17 को गश्ती के दौरान आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. अशोक महतो के घर से अवैध विदेशी हथियार बरामद हुआ था. आरोपितों ने अदालत में डिस्चार्ज पिटीशन दायर किया था.
सरेंडर के बाद मनीष सिंह को बेल
विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा कार्यालय कतरास मोड़ (झरिया) में मारपीट व चेन छिनतई के मामले में आरोपित सिद्धार्थ गौतम उर्फ मनीष सिंह ने मंगलवार को न्यायिक दंडाधिकारी अर्पित श्रीवास्तव की अदालत में आत्मसमर्पण कर जमानत अर्जी दायर की. बचाव पक्ष से अधिवक्ता जया कुमार ने, जबकि अभियोजन से कुलदीप शर्मा ने अपना पक्ष रखा. अदालत ने उभय पक्षों की दलील सुनने के बाद जमानत दे दी. विदित हो कि 23 नवंबर 14 को झरिया कतरास मोड़ स्थित भाजपा कार्यालय में मारपीट हुई थी. लव सिंह ने मनीष सिंह, मोनू सिंह, बाबू जैना, राजेश राम, रंजीत कुमार रवानी, रंजय सिंह (दिवंगत) के खिलाफ झरिया थाना में कांड संख्या- 532/14 दर्ज कराया था.
सकलदेव सिंह हत्याकांड में रामधीर की पेशी: सकलदेव सिंह हत्याकांड की सुनवाई मंगलवार को प्रभारी अपर जिला व सत्र न्यायाधीश संजय कुमार की अदालत में हुई. जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा हजारीबाग में विनोद सिंह हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे रामधीर सिंह की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई. वहीं जैनेंद्र सिंह उर्फ पिंटू सिंह को उपस्थापन कराया गया. माननीय उच्च न्यायालय से मूल केस अभिलेख नहीं आया जिसके कारण आइओ की गवाही नहीं हो पा रही है. विदित हो कि 25 जनवरी 99 को अपराधियों ने सकलदेव सिंह की हत्या कर दी थी.
छेड़खानी में तीन वर्ष की सजा : नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी के मामले में अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सैयद मतलूब हुसैन की अदालत ने केंदुआ बाजार निवासी छोटू अंसारी को भादवि की धारा 354 में दो साल कैद और एक हजार रुपये जुर्माना जबकि पोस्को एक्ट में तीन वर्ष की कैद व चार हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. अदालत ने सजायाफ्ता को झारखंड उच्च न्यायालय में क्रिमिनल अपील याचिका दायर करने के लिए अंशकालिक जमानत दे दी. विदित हो कि 31 जनवरी 16 को जब पीड़िता गोइंठा बेचने गयी थी तब आरोपी ने उसके साथ छेड़खानी की थी.
रामधीर को छुड़ाने के मामले में हुई सुनवाई : पुलिस अभिरक्षा से रामधीर सिंह को छुड़ाने के मामले में सुनवाई मंगलवार को एसडीजेएम सह सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार की अदालत में हुई. अदालत में अभियोजन की ओर से सीबीआइ ने कोई गवाह प्रस्तुत नहीं किया. अदालत ने साक्ष्य के लिए अगली तिथि 7 नवंबर 17 निर्धारित कर दी. विदित हो कि 3 अक्तूबर 03 को प्रमोद सिंह हत्याकांड में तत्कालीन धनसार थानेदार हरिश्चद्र सिंह दलबल के साथ कतरास मोड़ स्थित जमसं कार्यालय पहुंचे. वहां रामधीर सिंह पूजा कार्यक्रम में बैठे हुए थे. तभी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. उनकी आवाज पर बच्चा सिंह समेत दर्जनों लोग आए और उन्हें पुलिस अभिरक्षा से छुड़ा कर चलते बने. बाद में इस मामले की जांच सीबीआइ ने शुरू की.
एकलव्य मामले में हुई सुनवाई: डीओ का कोयला उठाने को लेकर रंगदारी मांगने के मामले की सुनवाई मंगलवार को जेएम एस बेदिया की अदालत में हुई. अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि मुकर्रर कर दी. अभियोजन कोई गवाह नहीं प्रस्तुत कर सका. मामला अशोक सिंह ने दर्ज कराया था.
बार लाइब्रेरी में मेडिकल कैंप कल: धनबाद बार लाइब्रेरी हॉल में 31 अगस्त को पूर्वाह्न 10 बजे से नि:शुल्क मेडिकल कैंप लगाया जायेगा. इसमें लगभग सभी विभाग के डॉक्टर उपस्थित रहेंगे. यह जानकारी बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष धनेश्वर महतो ने दी. जांचोंपरांत दवा नि:शुल्क दी जायेगी.

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