माइंस रेगुलेशन एक्ट 1957 में संशोधन, श्रम मंत्रालय जल्द जारी करेगा नोटिफिकेशन, लागू होगा नया माइंस रेगुलेशन एक्ट-2017

धनबाद: 60 साल पुराने कोल माइंस रेगुलेशन एक्ट-1957 में बदलाव की तैयारी पूरी कर ली गयी है. संभवत: अगस्त के अंत तक श्रम मंत्रालय नोटिफिकेशन जारी कर देगा. इसके साथ ही देश की सभी कोयला खदानों में नये माइंस रेगुलेशन एक्ट-2017 को लागू कर दिया जायेगा. बता दें कि इस आशय की फाइल खान सुरक्षा […]

By Prabhat Khabar Print Desk | August 23, 2017 10:22 AM
धनबाद: 60 साल पुराने कोल माइंस रेगुलेशन एक्ट-1957 में बदलाव की तैयारी पूरी कर ली गयी है. संभवत: अगस्त के अंत तक श्रम मंत्रालय नोटिफिकेशन जारी कर देगा. इसके साथ ही देश की सभी कोयला खदानों में नये माइंस रेगुलेशन एक्ट-2017 को लागू कर दिया जायेगा. बता दें कि इस आशय की फाइल खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) ने पहले ही श्रम मंत्रालय को स्वीकृति के लिए भेजा दी थी. कैबिनेट ने उस पर सहमति बनाते हुए अपनी मुहर लगा दी है. प्रस्ताव की कानूनी जांच के उपरांत गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया जायेगा.
क्या है नये माइंस रेगुलेशन एक्ट में : नये कोल माइंस रेगुलेशन एक्ट में कांट्रैक्टर व सप्लायर को भी परिभाषित किया गया है. सभी की जिम्मेवारी भी तय की गयी है. नये एक्ट में माइंस ऑपरेटर अपना सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान खुद तय कर पायेंगे. पहले माइंस ऑपरेटर खुद से कोई निर्णय नहीं ले पाते थे.
ओपेन कास्ट के लिए अलग प्रमाण पत्र : ओपेन कास्ट में कार्य करने के लिए कर्मियों को रिस्ट्रिक्टेड प्रमाण पत्र दिया जायेगा. बिना प्रमाण पत्र के कार्य नहीं कर पायेंगे. फर्स्ट व सेकेंड क्लास मैनेजर, ओवरमैन, सर्वेयर, फोरमैन व माइनिंग सरदार आदि सब के लिए प्रमाण पत्र आवश्यक होगा.
बढ़ेंगी जवाबदेही
नये रेगुलेशन से कोल ऑपरेटर को सजग रहने की जरूरत है. क्योंकि नया रेगुलेशन गोल सेटिंग होगा. जिसमें सुरक्षा नियमों को पूरा करने की जवाबदेही बढ़ जायेगी. पुराना रेगुलेशन प्रिस्क्रिप्टिव है, जिसमें मैप तैयार होता है.
2007 में बनी थी कमेटी
माइंस एक्ट में बदलाव के लिए नौ सदस्यीय कमेटी का गठन वर्ष 2007 में किया गया था. बताते हैं कि नये माइंस रेगुलेशन का खाका तैयार करने में कमेटी को आठ वर्ष से अधिक का समय लगा. जिसके पश्चात 358 पेज का नया प्रस्ताव तैयार हो सका है.
माइंस रेगुलेशन एक्ट में बदलाव का प्रस्ताव फाइनल स्टेज पर है. लीगल सेल में प्रस्ताव की जांच के उपरांत मंत्रालय द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जायेगा.
पीके सरकार, महानिदेशक (डीजीएमएस)

Next Article

Exit mobile version