धनबाद: लोकसभा चुनाव ड्यूटी से इनकार करने वाले बीसीसीएल के दो कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया गया है. साथ ही उन दोनों को तत्काल निलंबित कर विभागीय कार्रवाई शुरू करने को भी कहा गया है.
शुक्रवार को उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रशांत कुमार ने बीसीसीएल के लिपिक पूरन महतो एवं विजय कुमार वर्मा के खिलाफ एफआइआर का आदेश दिया. पूरन महतो जो बीसीसीएल के बरोरा क्षेत्र में पदस्थापित है, ने चुनाव ड्यूटी संबंधी नियुक्ति पत्र लेने से इनकार कर दिया था.
बीसीसीएल के डीजीएम (प्र) मुख्यालय ने जिला निर्वाची पदाधिकारी को पत्र लिख कर सूचित किया कि श्री महतो ने चुनाव ड्यूटी पत्र नहीं रिसीव किया. डीसी ने बाघमारा बीडीओ संतोष गर्ग को पूरन महतो के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है. इसी तरह बीसीसीएल कुसुंडा क्षेत्र के जीएम ने भी निर्वाची पदाधिकारी को पत्र लिख कर सूचित किया कि श्री वर्मा ने चुनाव ड्यूटी पत्र लेने से मना कर दिया. डीसी ने धनबाद बीडीओ को विजय वर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया.
क्या है सजा का प्रावधान
लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत चुनाव ड्यूटी से इनकार करने वाले को दो वर्ष की सजा एवं दस हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है. इन दोनों बीसीसीएल कर्मियों को तत्काल निलंबित कर जिला प्रशासन को सूचित करने के लिए भी कहा गया है. श्री महतो को पोलिंग वन तथा श्री वर्मा को पोलिंग टू में चुनाव ड्यूटी लगायी गयी थी.